बॉलीवुड के फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी को चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा सुनाई है। दो अलग-अलग चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने संतोषी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राजकुमार संतोषी शिकायतकर्ता को कुल 22.5 लाख रुपए दो महीने के भीतर लौटाएं| अगर वह ऐसा करने में विफल रहें तो उन्हें एक साल और जेल में बिताने होंगे।
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संतोषी ने काफी बड़ा कर्ज लिया था
आपको बता दूं कि रिपोर्ट के अनुसार राजकुमार संतोषी ने काफी बड़ा कर्ज लिया था। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अनिल जेठानी से कर्ज लिया था। इस सिलसिले में उन्होंने तीन चेक उन्हें दी थी| जिसकी कुल कीमत 22.50 लाख रुपए थी। लेकिन तीनों ही चेक बाउंस हो गई। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने इस मामले में अपने वकील के जरिए राजकुमार संतोषी के खिलाफ केस दर्ज कराया | संतोषी के खिलाफ एनआईए एक्ट की धारा 138 के तहत राजकोट कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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एक साल की सजा सुनाई है
राजकोट एडिशनल चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट एनएच वसवेलिया ने इसपर सुनवाई करते हुए राजकुमार संतोषी को एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बैंक के अधिकारियों को भी समन किया ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि बैंक की चेक का गलत इस्तेमाल नहीं किया गया है। दरअसल राजकुमार संतोषी के वकील की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता को पैसे दे दिए गए थे लेकिन इसके बाद भी चेक का गलत इस्तेमाल किया गया। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने कहा कि पहले भी संतोषी द्वारा दिए गए चेक रिटर्न हो चुके हैं। जिसके बाद वहीं पुरानी चेक के बदले नए चेक दिए गए थे।
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