उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में चांडिल अंचल कार्यालय बैठक में सम्पन्न
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में चांडिल अंचल कार्यालय बैठक में सम्पन्न हुई. बैठक में उपायुक्त ने जिले में आदर्श अंचार सहिंता का पूर्ण रूप से अनुपालन कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने चुनाव को लेकर गठित विभिन्न कोषांगों एवं उनके कार्यों की भी जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को उत्तरदायित्व पूर्ण कार्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल द्वारा जानकारी दी कि आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं-
आदर्श आचार संहिता के तहत जारी आवश्यक दिशा-निर्देश
- किसी भी उम्मीदवार या किसी राजनैतिक दल को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे किसी धर्म सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।
- मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक साम्प्रदायिक जातीय या भाषायी भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये।
- पूजा या उपासना के किसी स्थल जैसे कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रिया-कलापों से हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।
- किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास एवं कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उसका एवं उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।
- प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। चाहे उसके विचार कैसे भी क्यों न हाँ। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने जैसे तरीकों का सहारा लेना अथवा ऐसी कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।
उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए, जो निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध हो- जैसे कि
(i) ऐसा कोई पोस्टर इश्तेहार पैम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो
(ii) किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो
(iii) किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना
(iv) निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा न ही आयोजित करेगा और न ही उसमें उपस्थित होगा
(v) मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना
(vi) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत याचना करना
(vii) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना
(viii) मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना।
(ix) मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात गलत नाम से मतदान करने या कराने का प्रयास करना।
शराब पर प्रतिबन्ध
- मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तथा उसके अगले दिन सुबह 7 बजे तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए।
- किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि भवन अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा, बैनर आदि लगाने का कार्य भवन मालिक की लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। परन्तु उक्त भवन, अहाते या दीवार पर चुनाव प्रचार हेतु नारे लिखना, चुनाव चिन्ह पेन्ट करना या पोस्टर चिपकाने का कार्य मकान मालिक की लिखित सहमति लेने बाद भी नहीं किया जा सकेगा।
विधि सम्मत त्वरित कार्रवाई
निजी भवन पर झण्डा बैनर आदि लगाने के निमित्त मकान मालिक की सहमति हेतु कोई भी अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता या उसका समर्थक किसी प्रकार का दवाब नहीं बनाएगा और न ही डराया या धमकाया जाएगा। यदि इस प्रकार की सूचना मिलती है या मामला संज्ञान में आता है, तो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उस अभ्यर्थी के विरुद्ध सम्यक रूप से तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, परन्तु यह और भी कि कोई भी अभ्यर्थी या उसका समर्थक किसी सार्वजनिक स्थल भवन दीवार खम्भे वृक्ष आदि पर किसी भी प्रकार का झण्डा, बैनर पोस्टर नहीं लगायेगा एवं चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार नारे चिन्ह आदि नहीं लिखेगा। यदि इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में आता है, तो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उस अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि सम्मत त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
- किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए।
पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए
- मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम उसके पिता या पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए।
- मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिए।
- मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र पर प्राधिकृत अभिकर्त्ताओं को बिना बैज या पहचान पत्र के प्रवेश हेतु अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए।
वर्तमान चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा
चूँकि वर्तमान चुनाव दलगत आधार पर नहीं रहा है, इसलिए किसी भी राजनैतिक दल के नाम पर या उसके झण्डे की आड़ में चुनाव प्रचार का कार्य नहीं होना चाहिए। और न ही किसी राजनैतिक दल या गैर सरकारी संस्था के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के पक्ष में चुनाव प्रचार कार्य करना चाहिए।
सरकारी/अर्द्धसरकारी परिसदनों विश्रामगृहों डाक बंगलों या अन्य आवासों का उपयोग चुनाव कार्य के लिए किसी भी उम्मीदवार या उसके समर्थक या कार्यकर्त्ता द्वारा नहीं किया जाएगा।
किसी भी सरकारी भवन/सरकारी उपक्रम या आयोग के भवन, दीवार तथा चहारदीवारी पर अभ्यर्थी या उनके समर्थक या कार्यकर्त्ता द्वारा किसी भी तरह का पोस्टर या सूचना नहीं चिपकाया जाएगा। किसी तरह का नारा नहीं लिखा जाएगा और ना ही किसी तरह का बैनर या झण्डा लगाया जाएगा या लटकाया जाएगा।
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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