जिले में विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर चुनावी सभाओं के लिये स्थान तय कर दिए गए हैं। ग्वालियर नगर सीमा में सभाओं के लिए 18 स्थल निर्धारित किये गए हैं। इसी तरह घाटीगाँव, डबरा, भितरवार, पिछोर, आंतरी व चीनौर इत्यादि कस्बों में भी चुनावी सभाओं के लिये स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन सभा स्थलों पर राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी, प्राधिकृत अधिकारियों से अनुमति लेकर सभायें कर सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह द्वारा शुक्रवार को विधानसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी कर सभा स्थल निर्धारित किए है। कलेक्टर सिंह ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि सभा की अनुमति “पहले आओ पहले पाओ” के सिद्धांत पर मिलेगी। अर्थात यदि एक स्थल के लिये एक ही तिथि और एक ही समय के लिये किसी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी द्वारा अनुमति माँगी जाती है तो प्रथम आवेदन कर्ता को सभा की अनुमति दी जायेगी।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि निर्गत अनुमति बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। साथ ही सभा के आयोजकों को अनिवार्यत: इस बात का पालन करना होगा कि वह सभा में विघ्न डालने वाले या अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों से स्वयं न निपटें, अपितु ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल की सहायता प्राप्त करें। सभाओं और नुक्कड़ सभाओं पर होने वाला व्यय राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जायेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत दण्डनीय होगा।
ग्वालियर नगर निगम सीमा में यहाँ के लिए मिलेगी सभाओं की अनुमति
- फूलबाग मैदान क्रमांक-एक,
- हेमू कालानी चौक चावड़ी बाजार से सराफा गेट तक,
- रामलीला मैदान मुरार,
- बारादरी चौराहा मुरार,
- सिंहपुर रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर,
- सदर बाजार मुरार चौराहा विजयराजे सिंधिया कन्या महाविद्याय ग्वालियर की ओर जाने वाले मार्ग पर,
- एसएएफ मैदान,
- आई आई आई टी एम. मुरैना लिंक रोड के सामने का मैदान,
- जी वाय एम सी. मैदान सनातन धर्म मंदिर रोड,
- इन्टक मैदान हजीरा
- मेला मैदान
- दहशरा मैदान ठाठीपुर,
- कोटेश्वर मंदिर के पास का मैदान,
- लाला का बाजार महारूद्र मण्डल के सामने,
- सेवानगर पार्क,
- डीआरपी लाईन,
- घोसीपुरा रेलवे स्टेशन के पास,
- सौ फुटा रोड़ उरवाई गेट
- चंदनपुरा पार्क
यहाँ से मिलेगी सभाओं की अनुमति
नगर निगम ग्वालियर के अन्तर्गत सभाओं की अनुमति के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी तथा अनुविभाग ग्वालियर, डबरा व भितरवार में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है।
चार दिन पूर्व देनी होगा आवेदन, लाउडस्पीकर की अनुमति पृथक से लेनी होगी
सभा की अनुमति प्राप्त करने के लिये सभा दिनांक से अधिकतम चार दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सूची के स्टार प्रचारकों के मामले में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। प्रत्येक मैदान पर सभा की अनुमति कुल मिलाकर प्रात: 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिये दी जायेगी। एक सभा के लिए अनुमति की अवधि दो घंटे से अधिक नहीं होगी। साथ ही एक सभा से दूसरी सभा के मध्य दो घंटे का अंतराल रखा जायेगा।
एक ही समय के लिए अनुमति चाही जाती है, तो ऐसी अनुमति प्रथम आवेदन कर्ता को दी जायेगी। लाउड स्पीकर आदि की अनुमति पृथक से लेनी होगी।किसी भी राजनैतिक दल या उसके प्रत्याशी के स्टार प्रचारक की सभा संबंधित ब्लॉक में निर्धारित किए गए घंटों से अलग समय में चाही जाती है तो ऐसी अनुमति के लिये परिवर्तन उसी स्थिति में किया जा सकेगा, जब उस तिथि से 48 घंटे पूर्व तक किसी अन्य राजनैतिक दल या प्रत्याशी द्वारा उसी स्थान व समय के लिये सभा की अनुमति नहीं चाही गई हो। लेकिन सभा के लिये अधिकतम दो घंटे का समय ही दिया जायेगा।
नुक्कड़ सभाओं के लिए यह व्यवस्था रहेगी
निर्धारित सभा स्थलों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र अन्य स्थानों पर नुक्कड़ सभा हेतु स्थल चयन से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि सभा के आयोग से किसी प्रकार से यातायात बाधित न हो।
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