जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) विजया जाधव द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के मद्देनजर निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों द्वारा अपने निर्वाचन प्रचार के लिए वाहन के उपयोग के साथ ही जूलुस तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति को लेकर सभी कोषांगों के वरीय एवं प्रभारी पदाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी/सभी निर्वाची पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी के लिए आदेश जारी किया गया है।
मुखिया व पंसस प्रत्याशी दो जिप प्रत्याशी के लिए चार वाहनों की अनुमति
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि ग्राम पंचायत के मुखिया तथा पंचायत समिति सदस्य के लिए दो-दो वाहन तथा जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए चार वाहन की अनुमति सम्बन्धित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा ही दी जायेगी। जिस वाहन की अनुमति जिस निर्वाचन क्षेत्र के प्रचार के लिए दी जायेगी, उसी क्षेत्र में प्रचार किया जायेगा, न कि दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में। मतदान के दिन अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता के अतिरिक्त वाहन का उपयोग किसी अन्य समर्थक या व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा ।
वाहनों की परमिट
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड सदस्य) के अभ्यर्थी अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के mechanised वाहन द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे ओर न ही मतदान के दिन किसी वाहन का उपयोग उनके द्वारा किया जायेगा। उक्त वाहनों की परमिट सम्बन्धित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार की जायेगी, जिस पर निर्वाचन परमिट मुद्रित रहेगा तथा वाहन के शीशे पर प्रदर्शित किया जायेगा।
सभा, जूलुस तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति सम्बन्धित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा थाना से प्रतिवेदन प्राप्त कर नियमानुसार दिया जायेगा।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में निर्वाचन लड़नेवाले सभी पदों यथा सदस्य ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र – 14,000.00 (चौदह हजार) रुपये, ग्राम पंचायत के मुखिया – 85,000.00 (पचासी हजार) रुपये, सदस्य पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र – 71,000.00 (इकहत्तर हजार ) रुपये एवं सदस्य जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र – 2,14,000.00 (दो लाख चौदह हजार ) रुपये व्यय की सीमा निर्धारित की गई है ।
झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली
2001 के नियम 122 में उल्लेखित निदेश के आलोक में मतदान की समाप्ति के 48 घंटा पूर्व किसी प्रकार की चुनावी सभा जूलुस, प्रचार आदि पर रोक रहेगा, जिसकी विवरणी आयोग से प्राप्त मतदान तिथि के अनुसार इस प्रकार होगी-
प्रथम चरण
प्रखंड का नाम–घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया व गुड़ाबांधा
मतदान की तिथि एवं समय–14 मई 2022 समय-7 बजे पूर्वाहन से अपराह्न 3 बजे तक
प्रचार समाप्ति की तिथि एवं समय–12 मई 2022 समय- अपराह्न 3 बजे तक
द्वितीय चरण
प्रखंड का नाम–धालभूमगढ़ ,चाकुलिया व बहरागोड़ा
मतदान की तिथि एवं समय–19 मई 2022 समय- सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक
प्रचार समाप्ति की तिथि एवं समय–17 मई 2022 अपराह्न 3 बजे तक
तृतीय चरण
प्रखंड का नाम ग्राम-बोड़ाम,पटमदा व पोटका
मतदान की तिथि-24 मई, समय सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक
प्रचार समाप्ति की तिथि 22 मई 2022 एवं समय अपराह्न 3 बजे तक
चतुर्थ चरण
प्रखंड का नाम– गोलमुरी सह जुगसलाई
मतदान की तिथि–27 मई 2022 समय- सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक
प्रचार समाप्ति की तिथि एवं समय–25 मई 2022, अपराह्न 3 बजे तक
उपरोक्त अनुसार निर्वाचन प्रचार समाप्ति की सूचना सभी अभ्यर्थियों को दी जायेगी। चूँकि यह निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, फलस्वरूप प्रचार के लिए उपयोग में लाये जाने वाले वाहन की अनुमति या सभा, जूलुस, ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति का पूर्ण व्योरा संधारित किया जायेगा। क्योंकि किसी भी अभ्यर्थी का व्यय निर्धारित सीमा के अन्दर होना है, जिसके जाँच के समय इसकी आवश्यकता होगी।
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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