तमाम प्रतिष्ठानों से जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) की अपील, कि वे मताधिकार के प्रयोग हेतु अपने कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दें
राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार चौथे चरण में गोलमुरी- सह- जुगसलाई प्रखंड में 27 मई को मतदान की तिथि निर्धारित है । जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) विजया जाधव द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ( ख ) के प्रावधानों के मुताबिक उक्त प्रखण्ड के निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाले प्रतिष्ठान, कारखाने आदि के व्यवस्थापकों से अपील की गई है कि उक्त मतदान तिथि को मताधिकार के प्रयोग हेतु अपने कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दें।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ( ख ) में प्रावधान
वैसे नागरिक जिनकी उम्र 01.01.2022 को 18 वर्ष याउससे अधिक है एवं उनका नाम निर्वाचक सूची में दर्ज है, वे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। फलस्वरूप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में अधिक से अधिक मतदाता के भाग लेने के निमित्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ( ख ) में प्रावधान इस प्रकार हैं-
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“135ख – मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी*
(1) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती।
(3) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या हानि हो सकती है।”
अतः इस प्रावधान के अन्तर्गत दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मी तथा वैसे कर्मी जो सम्बन्धित प्रखण्ड के निर्वाचन क्षेत्र के सामान्यतया निवासी है तथा मतदाता है, परन्तु निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत हैं भी अवकाश एवं मजदूरी के हकदार होंगे।
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शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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