
समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में उप निर्वाचन पदाधिकारी कानू राम नाग ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर Amendment in the RPACT 1950 Section 14 B, 23 के उपधारा(4),(5) (6) आदि में हुए कुछ परिवर्तन की जानकारी राजनीतिक दलों को दी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- उपायुक्त द्वारा भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को RPACT 1950 में हुए संशोधनों को लेकर आम मतदाताओं के बीच जागरूकता लाने एवं जानकारी देने का अनुरोध किया गया ।
महत्वपूर्ण संशोधन
A. Amendment in the RPACT 1950 Section 14B के तहत
अर्हता की तारीख- वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर होगी।
प्रपत्र 6ख निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 की धारा 23 के उपधारा 5 प्रपत्र– 6ख में निर्वाचक नामावली में विद्यमान निर्वाचकों का आधार संख्या के साथ जोड़ा जाना है। यदि आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में (1) मनरेगा जॉब कार्ड ( 2 ) बैंक/डाकघर द्वारा जारी गई पासबुक (3) श्रम मंत्रालय के स्कीम के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (4) चालन अनुज्ञप्ति (5) पैन कार्ड (6) एनपीआई के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड (7) भारतीय पासपोर्ट (8) छायाचित्र के साथ पेंशन दस्तावेज ( 9 ) केन्द्रीय/राज्य सरकार / पीएसयू / पब्लिक लिमिटेड कंपनीयों द्वारा कर्मचारी को जारी छायाचित्र के साथ सेवा पहचान कार्ड (10) संसद सदस्यों / विधानसभा सदस्यों / विधान परिषद् सदस्यों को जारी शासकीय पहचान पत्र (11) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट पहचान परिचय – पत्र (यूडीआईडी)।
3.RP Act 1950 की धारा 23 के उपधारा (4) के तहत अब वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान किया गया है।
4.RP Act 1950 की धारा 23 के उपधारा (5) के तहत पुराने मतदाताओं का आधार कार्ड लेना है।
5.RP Act 1950 धारा 23 के उप धारा (6) के तहत आधार कार्ड नहीं रहने के बावजूद भी मतदाता का अधिकार बना रहेगा।
6.शब्द पत्नी के स्थान पर पति / पत्नी होगा (सेवा मतदाता या विशेष मतदाता के लिए )
7. प्रपत्र–001, 6, 6क, 7, 8, 8क और 8ख के स्थान पर 6, 6क, 7, 8 में बदला गया
पुराना प्रपत्र
प्रपत्र – 6 (नए मतदाताओं / स्थानान्तरित मतदाताओं का आवेदन पत्र)
संशोधित प्रपत्र
नए मतदाताओं का पंजीयन,
प्राप्त दावा / आपत्ति, आवेदन का संकलित प्रपत्र प्रपत्र – 9
प्रपत्र -6क (किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन )
संशोधित प्रपत्र
यथावत
प्रपत्र–7 (विलोपन–D-मृत, Sस्थानान्तरित, A-अनुपस्थित )
संशोधित प्रपत्र
प्रपत्र –7 में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
प्रपत्र – 10
प्रपत्र –8 (प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन में)
1.(ii) विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार (या) (iii) बिना सुधार के एपिक ( यथा- किसी का एपिक खो जाने पर, जल जाने पर, Missing होने पर ) प्रतिस्थापन का मुद्दा और (iv) दिव्यांगजन व्यक्तियों के रूप में चिन्हित करने हेतु अनुरोध ।
प्रपत्र – 11क (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर निवास स्थान के स्थानान्तरण हेतु आवेदन की सूची)
प्रपत्र – 11ख ( विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर निवास स्थान के स्थानान्तरण हेतु आवेदन की सूची)
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प्रपत्र – 11
प्रपत्र – 8क (एक ही विधानसभा क्षेत्र में प्रविष्टि की स्थानान्तरण हेतु
प्रपत्र – 8क को बन्द कर प्रपत्र –8 में Replaced किया गया है।
प्रपत्र–8ख निर्वाचक नामावली में नाम की प्रविष्टि को निकालने के लिए आवेदन
संशोधित प्रपत्र
समाप्त कर दी गया है
प्रपत्र – 001 एपिक प्रतिस्थापन (खो जाने, जलने, अन्य आदि की स्थिति में
001 प्रपत्र को बन्द कर प्रपत्र – 8 में Replaced किया गया है।
5 प्रपत्र – 1, 2, 2क, 3, 18 एवं 19
(क) प्रपत्र – 1 (घोषित पद को धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा मामूली निवास स्थान के बारे में कथन) राष्ट्रपति द्वारा वर्णित पदों की अधिसूचना सं.का. आ. 959 तारीख 18 अप्रैल, 1960 द्वारा घोषित किया गया- (1) भारत का राष्ट्रपति, (2) भारत का उप राष्ट्रपति, (3) राज्यों के राज्यपाल, (4) संघ या किसी राज्य के मंत्रिमंडल के मंत्री (5) योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य (6) संघ या किसी राज्य के राज्य मंत्री (7) संघ या किसी राज्य के उप मंत्री (8) लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष (9) किसी राज्य विधान परिषद् का सभापति (10) संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल (11) लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष ( 12 ) राज्य सभा या किसी राज्य विधान परिषद् का उप सभापति (13) संघ या किसी राज्य के संसदीय सचिव।
(ख) प्रपत्र – 2 ( सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मामूली निवास स्थान के बारे में कथन)
(ग) प्रपत्र – 2क ( राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के ऐसे सदस्य द्वारा, जो राज्य से बाहर सेवा कर रहा है, मामूली निवास स्थान के बारे में कथन)
(घ) प्रपत्र – 3 ( भारत के बाहर पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित व्यक्ति द्वारा मामूली निवास स्थान के बारे में कथन)
(ङ) प्रपत्र – 18 ( स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में नाम के समावेश के लिए दावा ) –झारखण्ड में लागू नहीं है । जिस राज्य में विधान परिषद है यथा—अन्ध्रप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलेंगना |
(च) प्रपत्र – 19 (शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने का दावा ) – झारखण्ड में लागू नहीं है। जिस राज्य में विधान परिषद है यथा – अन्ध्रप्रदेश, विहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलेंगना |
6. RP Act 1950 की धारा23 के उपधारा(4) के तहत अब वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान किया गया है।
7. RP Act 1950 की धारा 23 के उपधारा(5) के तहत पुराने मतदान मतदाताओं का आधार कार्ड लेना है।
8. RP Act 1950 की धारा 23 के उपधारा (6)के तहत आधार कार्ड नहीं रहने के बावजूद भी मतदाता का अधिकार बना रहेगा।
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शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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