
स्कूल भवन व परिसर का उपयोग केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए करेंगे
जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉ. उमेश कुमार ने आदेश की अवमानना कर स्कूल परिसर में किताब बेचने वाले निजी स्कूलों पर न्यायसम्मत कार्रवाई की मांग करते हुए शनिवार को ज़िले के उपायुक्त और ज़िला शिक्षा अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया।
उक्त ज्ञापन में कहा गया है कि “झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 कि धारा 7 अ (3) में प्रावधान दिए गये है कि विद्यालय भवन या संरचना या परिसर का उपयोग केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए किया जाएगा और विद्यालय परिसर में अवस्थित कियोस्क से पुस्तक या अन्य सामग्री या वर्दी एवं जूते क्रय करने के लिए अभिभावकों/छात्र-छात्राओं को बाघ्य/प्ररित नहीं करेगा।
इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा भी पिछले दिनों शहर के निजी स्कूलों को आदेश दिए गये थे कि किसी भी स्थिति में स्कूल परिसर का व्यावसायिक उपयोग न करेगें। स्कूल भवन व परिसर का उपयोग केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए करेंगे ।
* स्कूल परिसर में पुस्तक एवं अन्य सामग्री को बिक्री न हो।
•स्कूल किसी विशेष विक्रेता से पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य न करें।
मगर पिछले दिनों जमशेदपुर से प्रकाशित एक समाचार पत्र के माध्यम से बात सामने आई है कि जमशेदपुर के सेंट मेरी स्कूल, बिष्टुपुर, चिन्मया स्कूल, बिष्टुपुर और जुस्को स्कूल, बिष्टुपुर अपने स्कूल परिसर में किताबों की बिक्री आदेश की अवमानना कर जारी रखीं।
आदेश की अवमानना कर अपने स्कूल परिसर में किताबों कि बिक्री करने वाले सभी स्कूलों पर अधिनियम के प्रावधन के अनुसार न्यागसम्मत कार्रवाई करने का आदेश देने की उन्होंने मांग की।

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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