वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में मिडिल क्लास की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी. अब आम आदमी को प्रभावी तौर पर 7 लाख रुपये तक के लिए कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. फिलहाल देश में दोनों तरह की टैक्स व्यवस्था कायम रहेंगी. वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नई टैक्स व्यवस्था को एक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के तौर पर विकसित कर रही है, लेकिन नागरिक अब भी पुरानी टैक्स व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि वर्तमान में पुरानी और नई कर व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स रिबेट मिलती है. यानी दोनों ही टैक्स रिजीम में लोग 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देते हैं. लेकिन नए वित्त वर्ष 2023-24 से नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स रिबेट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है. जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स रिबेट को लेकर किसी तरह के बदलाव की कोई घोषणा नहीं की गई है.
इसके अलावा सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था की टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है. अब New Tax Regime में 5 इनकम टैक्स स्लैब इस प्रकार होंगी.
न्यू इनकम टैक्स में अपडेट हुआ स्लैब
0 से 3 लाख रुपये | शून्य कर |
3 से 6 लाख रुपये | 5 प्रतिशत |
6 से 9 लाख रुपये | 10 प्रतिशत |
9 से 12 लाख रुपये | 15 प्रतिशत |
12 से 15 लाख रुपये | 20 प्रतिशत |
15 लाख रुपये से ऊपर | 30 प्रतिशत |
नई टैक्स व्यवस्था बनी और आकर्षक
वित्त मंत्री का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति नई टैक्स व्यवस्था अपनाता है, तो उसे 3 लाख रुपये तक कोई कर नहीं देना होगा. जबकि 7 लाख रुपये तक की आय पर उसे टैक्स रिबेट मिलेगी. जबकि 9 लाख रुपये तक की आय वाले को केवल 45,000 रुपये का कर चुकाना होगा. ये उसकी इनकम का महज 5 प्रतिशत होगा. अभी उसे 9 लाख रुपये तक की आय के लिए 60,000 रुपये का कर चुकाना होता है. इसी तरह 1.5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति को मात्र 1.5 लाख रुपये कर का भुगतान करना होगा, जो अभी 1,87,500 रुपये है.
पेंशन से आय वालों को भी फायदा
बजट में सैलरी और पेंशनर्स क्लास को भी इनकम टैक्स राहत दी गई है. अभी तक पुरानी टैक्स व्यवस्था में ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा मिलती है. इसकी लिमिट इंडिविजुअल के लिए 50,000 रुपये और फैमिल पेंशनर्स के लिए 15,000 रुपये है. अब ये दोनों टैक्स व्यवस्था के तहत मिलेगी. वहीं न्यू टैक्स रिजीम में जिस किसी भी सैलरीड पर्सन की इनकम 15.5 लाख रुपये है, उसे 52,500 रुपये तक का लाभ मिलेगा.
इसके अलावा अब देश में इनकम टैक्स की सबसे अधिक दर 42.74 प्रतिशत की बजाय 39 प्रतिशत होगी. इसकी वजह सरकार ने सरचार्ज की उच्चतम दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का फैसला किया है. इनकम पर सरचार्ज दोनों टैक्स व्यवस्था में लगेगा.
ये है मौजूदा पुरानी कर व्यवस्था
अभी तक देश में पुरानी कर व्ययस्था के तहत 2.5 लाख रुपये की आय कर मुक्त रही है. जबकि 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत की दर से कर देना होता है. हालांकि 5 लाख रुपये तक की आय पर सरकार टैक्स रिबेट भी देती है.
0 – 2.5 लाख रुपये तक | शून्य कर |
2.5 – 5 लाख रुपये तक | 2,50,000 रुपये से ऊपर की आय पर 5% |
5 से 10 लाख रुपये तक | 5 लाख से ऊपर की आय पर 20% + 12,500 रुपये |
10 लाख रुपये से ज्यादा | 10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30% + 1,12,500 रुपये |
Join Mashal News – JSR WhatsApp Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!