…दंडनीय अपराध
01 जनवरी 2023 से आम दिनों के साथ साथ किसी भी उत्सव, सामुदायिक आयोजन/ कार्यक्रम इत्यादि में 120 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के उत्पादों का आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग दंडनीय अपराध है। इसी के मद्देनज़र जुगसलाई नगर परिषद द्वारा प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के क्रम में आज 19 जनवरी को को पीयूष सिन्हा, अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर सह कार्यपालक पदाधिकारी, जुगसलाई नगर परिषद के निर्नुदेशासार जुगसलाई नगर परिषद एवं यातायात थाना की संयुक्त टीम द्वारा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वीर कुंवर सिंह चौक से बाटा चौक होते हुए जुगसलाई रेलवे फाटक तक प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अतिक्रमण, गन्दगी फ़ैलाने वालों और बिना ट्रेड लाईसेंस के व्यापार करने वालों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया।
38400 रूपए जुर्माना वसूला गया
इस क्रम में प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमान करने के लिए- आर बी प्लास्टिक, कार्ड हाउस, गौरव गारमेंट्स से , अतिक्रमण करने के लिए – कैलाश स्टोर, रमी प्लास्टिक, अजय कुमार, सम्पत शाह, बिहार प्लास्टिक, छप्पन भोग एवम गन्दगी फ़ैलाने वालों आदि से कुल 38400 रूपए जुर्माना वसूला गया। इस क्रम में केवल कार्ड हाउस, स्टेशन रोड जुगसलाई से कुल 294 किलो ग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया।
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021
विदित हो कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि प्लास्टिक से बने कैरी बैग या उत्पाद जिनकी मोटाई 75 माइक्रोन से कम है एवं गैर बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग, जो 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (GSM) से कम है, के उपयोग 30 सितम्बर 2021 से प्रतिबंधित है। साथ ही 01 जनवरी 2023 से 120 माइक्रोन की मोटाई से कम के प्लास्टिक के बने कैरी बैग या उत्पादों का आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग दंडनीय अपराध है।
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के नियम-4 (उपनियम- 2) के द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2022 से पोलीस्टाइरीन एवं विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुए सहित इन एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं की विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया गया है-
1 . प्लास्टिक स्टिक युक्त इयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस क्रीम की डांडिया, पॉलीस्टीरिन( थेर्मोकोल) की सजावटी समाग्री।
2. प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरि, मिठाई के डिब्बों के इर्द- गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर आदि।
मौके पर नगर प्रबंधक राजेंद्र कुमार, लूकेश कुमार सिंह, कनीय अभियंता मुकेश कुमार मोदी, प्रभारी कर दरोगा ज्ञानेश्वर प्रसाद, प्रभारी कर वसूलक हितनारायण सिंह , सफाई पर्यवेक्षक अजय कुमार सिंह, सहेंद्र कुमार सिंह, मंजीत कुमार, नवीन कुमार, हसीन खान, गृह रक्षक संतोष यादव, नीरज कुमार एवम यातायात थाना प्रभारी श्रीमति संगीता कुमारी व उनकी की संयुक्त टीम आदि मौजूद थे।
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शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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