जमशेदपुर से एक बड़ा मामला वेतन निकासी में वेतन पुर्जा बहुत ज्यादा जरुरी होगा. कोषागार पदाधिकारी ने जिले के सभी विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को पत्र लिखकर राजपत्रित्र पदाधिकारियों के वेतन निकासी में वेतन पूर्जा अनिवार्य रूप से संलग्न करने का अनुरोध किया है। बगैर वेतन पूर्जा के उक्त अवधि के बाद के लिए वेतन की निकासी वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वेतन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी और कोषागार पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे और अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी।
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कोषागार पदाधिकारी ने कहा है कि वित्त विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि राजपत्रित्र पदाधिकारियों के स्थानांतरण के उपरांत नए पदस्थापन की स्थिति में वेतन निकासी एलपीसी के आधार पर अतिकतम 6 माह की तक ही की जा सकती है। इसलिए राजपत्रित्र पदाधिकारी के वेतन निकासी के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले विपत्र में अनिवार्य रूप से उना अपडेट वेतन पूर्जा संलग्न किया जाए। बगैर वेतन पूर्जा के उक्त अवधि के बाद के लिए वेतन की निकासी वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी. इसकी सुचना आपको पहले ही दे दी जा रही है.
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