पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. जबकि कोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में सशरीर कोर्ट में पेश होने को कहा था, लेकिन वे आज भी पेशी के लिए नहीं पहुंचे. इसके बाद कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. पटना हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी.
विस्तृत रिपोर्ट पेश करें
पटना हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सहारा इंडिया के वकील उमेश प्रसाद सिंह से कहा था कि सहारा इंडिया बिहार के निवेशकों का पैसा कैसे लौटाएगी, इस पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। जवाब में सिंह ने निवेशकों की राशि वापस करने के लिए कुछ वैकल्पिक तरीके बताए थे, लेकिन न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई।
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