नव संवत्सर के दिन राजस्थान के करौली जिले में हुई हिंसा के बाद राज्य के अलग-अलग जिलों में लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं. अजमेर के बाद अब उदयपुर में भी जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने कानून व्यवस्था, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए 7 जून 2022 की मध्य रात्रि तक धारा-144 लगाने के आदेश जारी किए हैं.
कलेक्टर ताराचंद मीणा के आदेशानुसार उदयपुर जिले की पूरी सीमा में पांच या इससे अधिक व्यक्ति बिना समक्ष प्राधिकारी की अनुमति के एक स्थान पर जमा नहीं होंगे.
आदेश में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय के साथ-साथ परीक्षा कक्ष आदि को इससे मुक्त रखा गया है. किसी भी स्थान पर असाधारण परिस्थिति में इस आदेश से छूट प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या संबंधित उपखण्ड अधिकारी से विशेष अनुमति लेनी होगी. साथ ही अलग-अलग पर्वों और महाविद्यालयों-विद्यालयों की परीक्षाओं के दौरान कानून व्यवस्था, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं.
धार्मिक कार्यों पर नहीं रहेगा प्रतिबंध
जिला कलेक्टर के आदेशानुसार उदयपुर जिले में किसी भी प्रकार की सामाजिक-राजनीतिक सभा, धरना, प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा. परम्परागत और नियमित रूप से पूजा, आराधना, उपासना और नमाज आदि के लिए निर्धारित स्थानों पर धार्मिक कार्यों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. सार्वजनिक स्थानों पर कोई विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा.
इस दौरान उदयपुर जिला प्रशासन और पुलिस की नजर सोशल मीडिया पर भी रहेगी. कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले, साम्प्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाले संदेश को पोस्ट नहीं करेगा.
इसके लिए भी लेनी होगी अनुमति
इसके साथ ही पोस्टर-पम्पलेट, ऑडियो-वीडियो कैसेट या दूसरे किसी माध्यम से साम्प्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले संदेश प्रसारित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीजे, माइक, लाउडस्पीकर,एंपलीफायर का उपयोग करने के लिए पहले अनुमति लेना होगा. सभा, रैली, शोभायात्रा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, मेले आदि का आयोजन करने के लिए भी प्रशासन और पुलिस से पहले अनुमति लेनी होगी.
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