याचिका में कहा गया है, ‘हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया’
लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया- ‘हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की.’
जमानत से गवाहों की जान को खतरा
पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी और उसके एक हफ्ते बाद आरोपी को जेल से रिहा किया गया था. मिली जानकारी के अनुसार किसानों के परिवारों की ओर से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर की थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में वकील शिव कुमार त्रिपाठी और वकील सीएस पंडा ने जमानत के खिलाफ याचिका दायर की थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि आशीष मिश्रा की जमानत से गवाहों की जान को खतरा हो सकता है.
अखिलेश यादव ने जलियांवाला बाग से की थी तुलना
ज्ञात हो कि रविवार को ही लखीमपुर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तिकोनिया इलाके में चार किसानों की कथित तौर पर वाहन से कुचलकर हुई मौत के मामले की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके इस बयान को राजनीति से प्रेरित बताया था.
घटना के वक़्त ड्राइवर हरिओम मिश्रा गाड़ी चल रहा था- आशीष मिश्रा के वकील
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में आशीष मिश्रा का पक्ष रख रहे वकील सलिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा था कि पुलिस अदालत में यह साबित नहीं कर पाई कि जिस गाड़ी ने किसानों को कुचला था उसमें आरोपी था. उन्होंने दावा किया था कि आरोपी आशीष मिश्रा का ड्राइवर हरिओम मिश्रा गाड़ी चल रहा था, ऐसे में उसकी गलती है. पूरे देश ने जाना, कि लखीमपुर हिंसा का ज़िम्मेदार आशीष मिश्रा है, लेकिन क़ानून की पेचीदगियों में फंसाकर मामले को घुमाया जा रहा है.
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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