दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपी गुरमुख सिंह मुखे के खिलाफ कुर्की पर केस डायरी मांगी गई है। अदालत से पुलिस की ओर से ली गई कुर्की-जब्ती के खिलाफ दाखिल रिवीजन मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने निचली अदालत के मूल केस रिकार्ड की मांग की हैं। अब गुरुवार को मामले में सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि कदमा की एक महिला के साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार के आरोप में फरार चल रहे आरोपी सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे के खिलाफ अदालत से कुर्की-जब्ती का आदेश है। इसके खिलाफ मुखे केभाई कृपाल सिंह ने प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में एक रिवीजन का मामला दाखिल कर कुर्की पर रोक लगाने की मांग की है। कदमा पुलिस ने मुखे के खिलाफ स्थानीय एसडीजीएम की अदालत से 31 जनवरी को कुर्की का आदेश लिया था।
मुखे के अधिवक्ता केएम सिंह के अनुसार, मानगो कुवंर सिंह उलीडीह बस्ती स्थित मकान में परिवार के सभी लोग रहते हैं। वह मकान उनकी मां के नाम से हैं। मुखे को परिवार एवं संपत्ति से 13 मार्च 2015 को ही निकाल दिया गया हैं। उस मकान से गुरमुख सिंह मुखे का कोई लेना देना नहीं हैं।
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