झारखंड हाई कोर्ट ने शनिवार को दुमका गैंगरेप केस में दोषी करार दिए गए तीन अभियुक्तों की फांसी की सजा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने मामले में दोबारा ट्रायल का आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि दोबारा ट्रायल उसी कोर्ट में नहीं होगा जिसने पहली बार सजा सुनाई थी।
यह है पूरा मामला
दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र में 2020 में एक छह साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में दुमका सिविल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।
हाई कोर्ट ने क्या कहा
हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि निचली अदालत ने मामले में जल्दबाजी में फैसला सुनाया था। अभियुक्तों को पर्याप्त मौका नहीं दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि दोबारा ट्रायल में सबूतों की नए सिरे से जांच की जाएगी और अभियुक्तों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।
क्या है अभियुक्तों की दलील
अभियुक्तों ने कहा था कि पुलिस ने उन पर दबाव डालकर स्वीकारोक्ति कराई थी। उन्होंने कहा था कि वे निर्दोष हैं।
दोबारा ट्रायल कब होगा
हाई कोर्ट ने दोबारा ट्रायल के लिए दो महीने का समय दिया है। बताया जा रहा है कि दोबारा ट्रायल दुमका की किसी अन्य कोर्ट में होगा।
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