दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि राजधानी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दिल्ली पुलिस के जवानों को दोगुना जुर्माना भरना होगा।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय कृष्ण शर्मा ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए कहा कि यह देखा गया है कि कुछ पुलिस कर्मी या तो सरकारी वाहन चलाते समय या ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठने के दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं।
कहा गया कि सभी पुलिस कर्मियों को इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील बनाया जाए और बताया जाए कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए यातायात उल्लंघन के लिए दोहरे दंड का प्रावधान है।
आदेश में कहा गया है, ‘आदेश के तहत तैनात
सभी अधिकारियों / पुरुषों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और यातायात नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाना चाहिए ताकि विभाग को दंड और शर्मिंदगी से बचा जा सके।’
इसके अतिरिक्त, नए आदेश में यातायात निरीक्षकों (टीआई) को सभी अभियोजन अधिकारियों को यह बताने का निर्देश दिया गया कि उल्लंघन करने वालों के साथ एमवी अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाए, चाहे उनकी श्रेणी और वर्ग कुछ भी हो।
कहा गया कि यदि कोई पुलिस कर्मी या तो वर्दी में या सरकारी वाहन चलाते हुए यातायात मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उस पर कानून के उपयुक्त प्रावधानों और एमवी अधिनियम की धारा 210 बी के तहत किए गए प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
संशोधित एमवी अधिनियम -1988 की धारा 210 बी के अनुसार, ‘यदि इस धारा के अंतर्गत कोई अपराध करता है तो वह इस अधिनियम के तहत उस अपराध के अनुरूप दो बार दंड के लिए उत्तरदायी।’
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