35 साल के शख्स की हो गई थी मौत
दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, “दिल्ली में बिना चिकित्सकीय देख- रेख के हेयर ट्रांसप्लांट करने पर रोक लगा दी है”. दिल्ली में हेयर ट्रांसप्लांट करने के अयोग्य लोगों की सैलून में बढ़ती भीड़ को देखकर दिल्ली हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए इस पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा-
सर्जरी किसी प्रशिक्षित सर्जन या त्वचा विसग्य की देख रेख में ही होनी चाहिए. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा दिशानिर्देश तैयार करने को कहा है. जनता को जागरूक किया जाना चाहिए और सर्जरी से पहले व्यक्ति को इसके खतरे बताकर उसकी लिखित अनुमति भी ली जानी चाहिए.
35 साल के शख्स ने रोहिणी में कराया था हेयर ट्रांसप्लांट
रोहिणी के एक सैलून में हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से लापरवाही के कारण 35 साल के अतहर रशीद नाम के शख्स की मौत से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया है. इस मामले की जांच सीबीआई या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी को स्थानांतरित करने के निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दी गई थी. हेयर ट्रांसप्लांट के लिए 30,000 रुपये का भुगतान किया था.
तीन आरोपी गिरफ्तार
पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सैलून चलाने वाले शिवम वर्मा और हरीश शर्मा के साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले टेकनीशियन विजय को गिरफ्तार किया गया था. उसके पास हेयर ट्रांसप्लांट करने का कोई प्रमाण पत्र नहीं था. वहीं दूसरा टेकनीशियन मोहित फरार है. कोर्ट ने कहा कि टेकनीशियन की सहायता से सैलून में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की जा रही है, यह बहुत चिंता का विषय है.
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