बिहार में अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कभी गोली मारने की घटना, हत्या, फांसी लगाकर मरने और चोरी, अपहरण जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं. आज की यह घटना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की है. मुजफ्फरपुर जिले में 6 साल की बच्ची का अपहरण मामला धीरे-धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। अब पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से ये सवाल पूछा है कि बच्ची के अपहरण से जुड़े मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को क्यों न भेजा जाए। कोर्ट का कहना है कि बताए गए तथ्य इस न्यायालय को पीड़ित की खोजबीन के लिए जांच एजेंसी द्वारा की गई कोशिश संतोषजनक नहीं है।
6 साल की बच्ची का हुआ अपहरण
साथ ही कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से एक हलफनामे की शपथ लें, जिसमें उनकी ओर से की गई कार्रवाई का विवरण दिया जाए। अपहरण की गई बच्ची की खोजबीन और आगे अगर उसकी राय है कि जांच एजेंसी पीड़िता की बरामदगी की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है तो इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को क्यों नहीं भेजा जाए। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक का जवाबी हलफनामा दो हफ्ते के अंदर दायर करने का निर्देश दिया है।
बच्ची की पहचान राजन साह की 6 साल की बेटी खुशी के रूप में की गई है। किडनैपिंग को लेकर अदालत ने याचिकाकर्ता से मामले की सुनवाई करते हुए इस तरह का निर्देश दिया है। वहीं, पुलिस द्वारा की गई तफ्तीश पर भी कोर्ट ने नाराज़गी जताई है। अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई तह तक नहीं पहुँच पाई है. पुलिस को दो हफ्ते का वक्त दिया है और उनसे जबाब माँगा है. इस मामले को लेकर, कोर्ट ने जबाब माँगा है.
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