मुंबई: ‘पब्लिक में ‘नपुंसक’ कहना हर शख्स के लिए शर्म की बात’ पत्नी की हत्या में आरोपी पति को कोर्ट ने किया बरी दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट के मुताबिक, जब आरोपी काम पर जा रहा था तब उसकी पत्नी ने उसे गंभीर रूप से उकसाया’ था और तीन बच्चे होने के बावजूद भी उसे ‘नपुंसक’ कहा था। गौरतलब है कि कोर्ट में पेश आरोपी पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है।
न्यायमूर्ति साधना जाधव और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने पंढरपुर निवासी नंदू सुरवासे को पत्नी की हत्या की आरोप से बरी कर दिया है। कोर्ट ने उसकी द्वारा की गई हत्या को गैर इरादतन हत्या बताया और उसे कोई सजा नहीं दिया है हालांकि इससे पहले वह 12 साल की सजा पहले ही काट चुका है।
नपुंसक कहकर किया था शर्मिंदा
बता दें कि नंदू और उसकी मृत पत्नी की शादी 15 साल पहले हुई थी और उनके दो बेटे और एक बेटी है। कुछ घरेलू झगड़ों के कारण वे पिछले चार साल से वे अलग रह रहे थे। इस बीच अगस्त 2009 में उसकी पत्नी शकुंतला से उसकी मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई थी। नंदू का कहना है कि इस मुलाकात के बाद उसकी पत्नी ने उसका रास्ता रोका था और उसका कॉलर पकड़कर उसे गाली दी थी इतना ही नहीं वह उसे बार बार ‘नपुंसक’ भी कह रही थी।
पीठ ने आगे कहा कि यह तीखी टिप्पणी न केवल अपनी दृष्टि में, बल्कि सार्वजनिक रूप से भी देखने से नीचा लगता है।पीठ ने कहा कि यह घटना एक पब्लिक प्लेस पर हुई थी। वहीं, नपुंसक के रूप में संदर्भित होने पर आदमी के लिए शर्म महसूस करना काफी स्वाभाविक है।
Also Read: यूपी : नाबालिग से बलात्कार व हत्या की सज़ा मिला व्यक्ति साक्ष्य के अभाव में बरी
Join Mashal News – JSR WhatsApp Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!