
राज्य में कोरोना मामलों में गिरावट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने शनिवार को कहा कि सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अब अनिवार्य नहीं है. अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा द्वारा जारी एक अधिसूचना में ऐसा कहा गया है.
अधिसूचना के अनुसार यह कहा गया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.05.2020, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, अब इसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाता है. यहां पर यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक/कार्यस्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना या 500 रुपये का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.
हरियाणा में कल आए 46 नए मामले
हालांकि, आदेश में कहा गया है कि आम जनता को कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन करने की सलाह दी जाती है और फेस मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का लगातार उपयोग और सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए. राज्य में कोरोना मामलों में गिरावट के बीच यह कदम उठाया गया है. शनिवार को, हरियाणा में 46 मामले सामने आए, जिनमें से 41 मामले गुड़गांव में, दो पलवल में और एक-एक फरीदाबाद, हिसार और सोनीपत में सामने आए.
बताते चलें कि सबसे पहले महाराष्ट्र और बाद में दिल्ली में मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. हालांकि सभी से कोरोना उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की गई है. इस बीच एयरपोर्ट और फ्लाइट्स के अंदर अभी भी मास्क की अनिवार्यता को बरकरार रखा गया है.

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