शेष पीड़ित परिजनों से भी जल्द आवेदन जमा करने की अपील
झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को 50 हज़ार की दर से मुआवजा भुगतान हेतु निर्देश प्राप्त है। वर्तमान में अबतक पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 589 आश्रितों को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है एवं 215 आश्रितों का भुगतान प्रक्रिया में है। शेष कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजन / आश्रित जिन्हें अबतक अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया है उन सभी से अपील की गई है कि यथाशीघ्र संबंधित कागजात/ प्रमाण पत्र सहित आवेदन अपने संबंधित अंचल कार्यालय में जमा करेंगे।
अंचल कार्यालय में आवेदन सहित जमा करने होंगे ये कागजात/ प्रमाण पत्र
1- COVID-19 मौत का आधिकारिक दस्तावेज(Official Document For COVID-19 Death) -CDAC Form
2- कोविड-19 से मृत्यु के संबंध में स्व-अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्र। (अस्पताल से प्राप्त मेडिकल कागजात/कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट)
3- दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पहचान पत्र (आधर कार्ड / मतदाना पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस/पैन कार्ड) में से कोई एक की स्व-अभिप्रमाणित प्रति ।
4- दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के बैंक खाता (खाता संख्या एवं अन्य विवरणी स्पष्ट रूप से अंकित हो) की स्व०-अभिप्रमाणित प्रति।
5- मृतक का आधार कार्ड।
6- मृत्यु प्रमाण पत्र।
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शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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