
चांडिल बाँध स्थल स्थित शीशमहल के निर्मल भवन में विस्थापित मुक्ति वाहिनी, संयुक्त वन रक्षा कमिटी एवं गांव गणराज्य लोक समिति के संयुक्त तत्वधान में “वन अधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार एवं वन प्रबंधन अधिकार” की प्रक्रिया पर तीन दिवसीय कार्यशाला आज से प्रारंभ हुई है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से आए हुए बेनीपुरी गोस्वामी ने वन अधिकार कानून की सभी स्तर समितियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने धारा 3 (1)(क) के तहत व्यक्तिगत दावों को प्रक्रिया करने के हर एक पहलू के बारे में व्याख्या
की.
धारा 3 (1) (ख) के तहत सामुदायिक वन अधिकार वन क्षेत्र में मवेशी चराने, मिट्टी का निस्तार का अधिकार
धारा 3 (1) (ग) के तहत वन उपज संग्रहण, बेचने का अधिकार
धारा 3 (1) (घ) के तहत वन से लघु खनिज का निस्तार, जल, बालू आदि का निस्तार का अधिकार
धारा 3 (1) (ङ) के तहत अतिविशिष्ट जनजाति के लिए बसवास का अधिकार
धारा 3 (1) (ट) के तहत जैव विविधता बनाए रखने का अधिकार
धारा 3 (1) (ठ) के तहत रूढ़िगत परंपरा के अनुसार सरना जाहेर थान, देवी देवता स्थान आदि का अधिकार
धारा 3 (1) (झ) के तहत पारंपरिक सीमा के अंदर उपयोग, संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन का अधिकार ।
वक्ता ने धारा 3 (1) (झ) को ज्यादा जोर देते हुए कहा कि पारंपरिक सीमा के तहत सामुदायिक वन संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन हेतु दावा आदि के बारे में उपस्थित लोगों के जानकारी साझा की. इसी क्रम में आज 19 फरवरी को रायडीह में ग्राम सभा में इन सैद्धांतिक बिन्दुओं पर व्यावहारिक स्तर पर अभ्यास किया गया और दावा प्रक्रिया की ज़मीनी बातों की जानकारी दी गई।
कार्यशाला में मुख्य रूप से कान्हाई मार्डी, डोमन बास्के, सुधीर टुडू, भानु माझी, अमर बिरहोड़, सुकलाल माझी, बृहस्पति सिंह (सरायकेला खरसावां), देवेन सिंह, चरण कुमार, निधि, देवेंद्र नाथ महतो, कुमार दिलीप, अरविंद अंजुम (पूर्वी सिंहभूम), एलिन अर्चना लकड़ा, तेजस्विता (दिल्ली), हरीश, बेनीपुरी (छत्तीसगढ़) से शामिल हुए।
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शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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