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वित्त वर्ष 2024 के लिए ट्रू-अप, वित्त वर्ष 2025 के लिए परफॉरमेंस रिव्यू और वित्त वर्ष 2026 के लिए टैरिफ के लिए टाटा स्टील यूआईएसएल लाइसेंसधारी की टैरिफ याचिका पर सार्वजनिक सुनवाई।
11 फरवरी 2025 को माननीय झारखंड राज्य विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर ऑडिटोरियम, आदित्यपुर में सरायकेला खरसावां के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र के लिए सुबह 11:30 बजे सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई। सार्वजनिक सुनवाई वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ट्रू-अप, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक परफॉरमेंस रिव्यू और एआरआर और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया के रूप में आयोजित की गई थी। सार्वजनिक सुनवाई की अध्यक्षता झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य विधि श्री महेंद्र प्रसाद और सदस्य तकनीकी श्री अतुल कुमार ने की। सार्वजनिक सुनवाई में कई घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं ने भाग लिया। टाटा स्टील यूआईएसएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुनवाई में भाग लिया और सुनवाई के दौरान सुझावों/प्रश्नों का जवाब दिया।
नेटवर्क विस्तार योजनाओं पर भी प्रस्तुति
मंडल प्रबंधक संजय गौतम ने माननीय आयोग के समक्ष दायर याचिका का सार प्रस्तुत किया तथा टैरिफ स्थिरता और सतत संचालन सुनिश्चित करने के लिए उचित टैरिफ की आवश्यकताओं के बारे में बताया। सुनवाई के दौरान, क्षेत्र में भविष्य के साथ-साथ मौजूदा बिजली की मांग को पूरा करने के लिए नेटवर्क विस्तार योजनाओं पर भी प्रस्तुति दी गई। टाटा स्टील यूआईएसएल ने यह भी बताया कि वह लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में अधिक बिजली पहुंचाने के लिए सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी के साथ कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है।
टाटा स्टील यूआईएसएल ने प्रस्तुत किया कि मौजूदा टैरिफ वित्त वर्ष 26 की अपेक्षित लागत की वसूली के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए लागत की समय पर वसूली और सतत संचालन के लिए कुछ टैरिफ समायोजन (~3%) की आवश्यकता है। प्रस्तुति के बाद सदस्यों जेएसईआरसी ने दायर याचिका से संबंधित सुझाव, आपत्तियां और टिप्पणियां आमंत्रित की। इन सुझावों को टाटा स्टील यूआईएसएल ने उचित कार्रवाई के लिए नोट कर लिया।
लोड फैक्टर छूट : 65% से अधिक; लोड फैक्टर में प्रत्येक % वृद्धि पर ऊर्जा शुल्क पर 1% छूट मिलेगी, जो अधिकतम 15% छूट के अधीन होगी।
शीघ्र भुगतान छूट : बिल प्रस्तुत करने के 5 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 2%
ऑनलाइन भुगतान छूट : 250/- रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन 1%
वोल्टेज छूट: केवल तभी लागू होती है जब उपभोक्ता विनियमन में निर्दिष्ट उच्च वोल्टेज पर बिजली लेता है: 33kV: 3%, 132kV: 5%
विलंब भुगतान अधिभार (DPS):
a. मौजूदा: बैंक दर+500 आधार बिंदु से 700 आधार बिंदु ।
b. प्रस्तावित: उसके भाग का 1.5% प्रति माह ।
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शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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