
Article 370 हटाए जाने के बाद सरकार ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में निवेश आएगा। लोग यहां आकर नया कारोबार शुरू करेंगे।
तब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा चली थी कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में प्लॉट खरीदना आसान होगा। लेकिन सरकार ने जो डाटा आज संसद में दिया है उससे स्पष्ट हो रहा है कि प्लॉट वाला सपना अभी भी सिर्फ सपना ही है।
क्या हुआ था भूमि राजस्व अधीनियम में संशोधन
2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया था। उसके बाद अक्टूबर 2020 में,सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी और भूमि राजस्व अधिनियम में संशोधन किया था। जिससे देश के अन्य हिस्सों से किसी के लिए भी कृषि भूमि सहित जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने का मार्ग खुल गया था।
अभी तक सिर्फ सात प्लॉट ही बीके
बुधवार को राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्रालय ने जानकारी दी कि पिछले ढाई साल में जम्मू कश्मीर में सात प्लॉट बाहरी लोगों ने खरीदे हैं। ये सातों प्लॉट जम्मू संभाग में खरीदे गए हैं। इनमें से एक भी प्लॉट कश्मीर घाटी में नहीं खरीदे गए हैं।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित उत्तर में कहा- “सभी सात प्लॉट जम्मू संभाग में बीके हैं।”

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