
अगर आप भी वाहन चलाते है तो आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है।
अगर आप इसे नजरअंदाज करते है तो आपको इससे भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल अभी भीषण ठंड और कोहरे का दौर चल रहा है। ऐसे में उन लोगों के लिए जो घने कोहरे में अपना व्हीकल लेकर ट्रैवल करते है यह अलर्ट उन लोगों के लिए जारी की गई है।
चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस कोहने के दौरान गाड़ी चलाने वालों के लिए के लिए कहा है कि जहां तक हो सके कोहरे के दौरान वाहन न चलाएं। ऐसी स्थिती में गाड़ी चलाने से पहले सोचे कि क्या गाड़ी चलाना सब कुछ जोखिम में डालने लायक जरुरी है। उन्होनें कहा कि अगर हो सके तो कोहरे के दौरान ट्रैवल ना करें, गाड़ी को रोड़ के किनारे ना खड़ा करें, धीरे चले, लेन जंप ना करें, रिफ्लेक्टिव टेप का इस्तेमाल करें, साइकिल और पैदल यात्रियों का ध्यान रखें।
ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर जनता की सुरक्षा के लिए इस तरह के अलर्ट जारी करती रहती है। जनता को उनका पालन जरूर करना चाहिए। यह उनकी सुरक्षा के लिए ही होता है।
ड्राइंविग लाइसेंस को लेकर देखें यह नियम
इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार अगर आप कार चलाते समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। ऐसे में अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नही दिखा पाते तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है।
आप डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर कर सकते है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा मांगने पर वह मान्य माना जाएगा। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।

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