क्या आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई नहीं कराया था? या किसी कारणवश रिटर्न को वेरिफाई नहीं करा पाए थे? अगर ऐसी बात है तो आपके लिए खुशखबरी है.
टैक्स विभाग आपको एक सुनहरा मौका दे रहा है. 28 दिसंबर को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसे लोग 28 फरवरी 2022 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई करा सकते हैं. एक बार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ऐसे आईटीआर 30 जून 2022 तक प्रोसेस हो जाएंगे.
हो सकता है कि किसी-किसी व्यक्ति का आईटीआर-V जमा नहीं होने या ई-वेरिफिकेशन नहीं होने के चलते रिटर्न वेरिफाई न हुआ हो. ऐसी स्थिति में उनकी टैक्स फाइलिंग मान्य नहीं होती. भरे गए रिटर्न को मान्य या वैध बनाने के लिए आईटीआर को वेरिफाई करना होता है. अगर आपने पिछले साल रिटर्न को वेरिफाई नहीं किया है तो 28 फरवरी तक अवश्य करा लें क्योंकि इसके बाद ही आपका आईटीआर प्रोसेस हो पाएगा. प्रोसेस होने के बाद ही अगर कोई रिफंड बनता है तो आपको मिल पाएगा.
120 दिनों के भीतर वेरिफिकेशन जरूरी
टैक्स के नियम के मुताबिक, जो व्यक्ति अपना आईटीआर भरता है उसे फाइलिंग के 120 दिनों के भीतर रिटर्न को वेरिफाई कराना होता है. अगर वेरिफिकेशन न कराएं तो उस आईटीआर को डिफेक्टिव रिटर्न कहा जाता है. इस तरह के रिटर्न को टैक्स विभाग प्रोसेसिंग के लिए नहीं लेता है. ऐसा रिटर्न प्रोसेसिंग में तभी जाता है जब उसका वेरिफिकेशन हो जाता है. टैक्स विभाग यह भी मानेगा कि आपने उस साल का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है. सो, रिटर्न दाखिल करने का अर्थ तभी है जब उसे समय रहते वेरिफाई किया जाए.
कैसे वेरिफाई करें आईटीआर
आईटीआर को वेरिफाई करने के छह तरीके हैं. 1-आधार ओटीपी, 2-नेट बैंकिंग के जरिये ई फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन करते हुए, 3- बैंक अकाउंट नंबर के जरिये ईवीसी से, 4- डीमैट अकाउंट के ईवीसी से, 5- बैंक एटीएम से ईवीसी के जरिये और 6-आईटीआर-V की कॉपी को पोस्ट के माध्यम से सीपीसी, बेंगलुरु भेजना. इन छह तरीकों से आप इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई कर सकते हैं.
आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन
आधार ओटीपी को सबसे प्रचलित माना जाता है क्योंकि इससे सारा काम मोबाइल से हो जाता है. ध्यान रहे कि आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए. वेरिफिकेशन के लिए जैसे ही प्रोसेस शुरू करेंगे, वैसे ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा. टैक्स विभाग की साइट पर इस ओटीपी को दर्ज करने और सबमिट का बटन दबाने के बाद आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा. अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो ऊपर बताए गए अन्य तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करना होगा. आप चाहें तो नेट बैंकिंग से भी वेरिफाई कर सकते हैं. लेकिन आपके बैंक में नेट बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए.
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