बोकारो :- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी खाद्य कारोबारी को फूड लाईसेस/रजिस्टेशन लेना अनिवार्य है। बिना फूड लाईसेस/रजिस्टेशन के खाद्य कारोबार करना दण्डनीय अपराध है, जिसमें 6 (छ) माह का कारावास एवं 5 (पाँच) लाख रू0 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। उक्त बात की जानकारी अभिहित पदाधिकारी -सह- अनुमंडल पदाधिकारी चास श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने दिया। उन्होंने बताया कि सभी खाद्य कारोबारी फूड लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए अनुमंडल कार्यालय बेरमो तेनुघाट के खाद्य सुरक्षा शाखा में दिनांक 24 एवं 26 फरवरी 2022 को 10:00 से 3:00 तक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने चास अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि उपरोक्त तिथि को विशेष कैंप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर फूड लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन समर्पित कर अपना-अपना लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन कर ले।
जाँच के दौरान फूड लाईसेंस/रजिस्टेशन नही पाये जाने पर मिलेगा दंड
अभिहित पदाधिकारी -सह- अनुमंडल पदाधिकारी चास श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने सभी खाद्य कारोबारियों यथा-होटल, भोजनालय, रेस्टोरेन्ट, पानी विके्रताओं, थोक विक्रेताओं (Wholesaler), वितरक (Distributor), प्रदायक (Supplier), भंडारक (Storer), उत्पादक (Manufacturer), खुदरा विक्रेता (Retailer), ठेला-खोमचा (Street Vendoers), बैधशाला, मीट/चिकेन/फिश/अंड़ा दुकान, कैंटिन, मिठाई दुकानदार, परिवाहक (Transporter) फल-सब्जियों के दुकान , सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटिन इत्यादि के संचालक/मालिक/प्रोपराईटर इत्यादि को कहा कि फूड लाईसेंस/रजिस्टेशन लेना सुनिश्चित करें। जाँच के दौरान फूड लाईसेंस/रजिस्टेशन नही पाये जाने पर दण्डानात्मक कार्रवाई की जायेगी।
ये है फूड रजिस्टेशन (जिसका सालाना टर्न ओवर 12 लाख तक) हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची :-
1. आवेदक का पहचान पत्र।
2. अगर पहचान पत्र में व्यवसाय स्थल का पता नही है, तो व्यवसाय स्थल के लिए पता का प्रमाण पत्र।
3. एक पासपोर्ट आकार का फोटो।
4. फूड रजिस्टेशन हेतु शुल्क- 100/-रू0 प्रति वर्ष।
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क्या है फूड लाईसेंस (जिसका सालाना 12 लाख से अधिक का टर्नओवर) हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची :-
1. प्रोपराईटर/डाईरेक्टरों की सम्पूर्ण विवरणी (पता/मो0नं0/ई0मेल आई0डी इत्यादि)।
2. आवेदक/प्रोपराईटर का पहचान पत्र।
3. व्यवसाय स्थल के स्वामित्य का प्रमाण पत्र(सेल डीड/बिजली बिल/राजस्व रसीद/Rent Agreement आदि)
4. प्रोपराईटरशीप से संबंधित स्व घोषणा पत्र/पार्टनरशीप डीड/फोर्म IX
5. मैन्युफेक्चरिंग के लिए अतिरिक्त दस्तावेज
6. मैन्युफेक्चरिंग युनिट का फोटो, प्रोसेंस एरिया सहित
7. मैन्युफेक्चरिंग युनिट में प्रयोग कि जा रहे मशीनों की सूची
8. उत्पादन इकाई का ले-आउट/ब्लुप्रिंट क्षमता अनुरूप
9. मैन्युफेक्चरिंग युनिट के लिए रिकोल प्लान
10. मैन्युफेक्चरिंग उत्पाद की सूची-
11. होटल/कैटरर/रेस्टुरेन्ट के लिए अतिरिक्त दस्तावेज
12. मीट/चिकन/फिश दुकान के लिए अनापति प्रमाण पत्र(NOC).
13. उपयोग मे लाए जा रहे पेयजल की शुद्धता का जाँच रिपोट
18. फूड लाईसेंस हेतु
शुल्क-2000-5000/-रू0 प्रति वर्ष।
नोट:- सभी दस्तावेजों को स्वअभिप्रमाणित रूप में जमा करना अनिर्वाय है|
कोविड कंट्रोल रूम का आपातकालीन डायल नंबर :- 06542-222111, 7091079710, 9693621237, 8406020237, 8969491237
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