मौजूद पाए जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई
भारत चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकरी अनन्य मित्तल द्वारा आदेश जारी किया गया है कि वैसे राजनीतिक व्यक्ति/कार्यकर्ता जो बाहर से चुनाव प्रचार के लिए आये हैं, तथा इस जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है उन्हें दिनांक-11.11.2024 को अपराह्न 5 बजे के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जाना है । उक्त अवधि के बाद प्रचार करते हुए पाए जाने या जिले के सभी छ: विधानसभा क्षेत्र के बाहर के राजनीतिक व्यक्ति/कार्यकर्ताओं के सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र में मौजूद पाए जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी ।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि- After the closure of campaign period no campaign can take place within the constituency, presence of political functionaries/party workers/procession functionaries/campaign functionaries etc., who have been brought from outside the constituency and who are not voters of the constituency, should not continue to remain present in the constituency as their continued presence after campaign ends may undermine the atmosphere for free and fair poll.
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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