
ओडिशा के बालेश्वर में बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास एक लेवल क्रॉसिंग जहां 2 जून को ट्रेन दुर्घटना हुई थी पर मरम्मत कार्य कथित तौर पर वरिष्ठ मंडल सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियर की मंजूरी के बिना और अनुमोदित सर्किट आरेख के बिना किया गया था। सीबीआई ने भुवनेश्वर में एक विशेष अदालत के समक्ष दलील देते हुए आरोप लगाया कि दुर्घटना के पीछे का एक कारण सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल प्रभारी) अरुण कुमार द्वारा बाहानगा बाजार स्टेशन के पास लेवल क्रॉसिंग (एलसी) गेट नंबर 94 पर किया गया मरम्मत कार्य था।
महंत दूसरे एलसी गेट नंबर 79 के सर्किट आरेख का उपयोग कर रहे हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा। महंत ने आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया कि एलसी गेट नं. किमी 255/11-13 पर 94 ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन उच्च अधिकारियों ने इसके लिए सक्रिय कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा था कि संबंधित पर्यवेक्षण का काम कुछ अन्य व्यक्तियों को सौंपा गया था, इसलिए वह दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
सीबीआई ने बालेश्वर जिले के बाहानगा बाजार स्टेशन के पास ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना मामले की जांच के सिलसिले में 7 जुलाई, 2023 को महंत और दो अन्य रेलवे अधिकारियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 296 लोग मारे गए थे और 1,200 से अधिक घायल हुए थे। यह त्रासदी तब हुई जब 2 जून को बालेश्वर जिले के बाहानगा बाजार स्टेशन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और उसके कुछ पटरी से उतरे डिब्बे यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए।
सीबीआई ने अदालत के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत किया
भुवनेश्वर की एक विशेष सीबीआई अदालत ने हाल ही में महंत की जमानत याचिका यह देखते हुए खारिज कर दी कि सीबीआई द्वारा प्रस्तुत सामग्री प्रथम दृष्टया मामले में उनकी संलिप्तता को दर्शाती है। सीबीआई ने अदालत के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि उस समय पूर्व गूमटी के उत्तर में बाहानगा बाजार रेलवे स्थान पर वायरिंग कार्य के प्रगति के समय स्तर पारिंग गेट नंबर 94 के परिचायक क्रमांक 79 के एक अन्य एलसी गेट का पारंपरिक सर्किट आरेख 110 वोल्ट विद्युत एसी से 24 वोल्ट विद्युत डीसी में संचालन बदलने के लिए उपयोग किया जा रहा था।
इसमें कहा गया है कि मैनुअल के अनुसार वर्तमान आरोपी याचिकाकर्ता को यह सुनिश्चित करना था कि मौजूदा सिग्नल और इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन का परीक्षण, ओवरहालिंग और बदलाव अनुमोदित योजना और निर्देशों के अनुसार हों। अदालत ने सीबीआई की दलीलों का हवाला देते हुए कहा कि आगे यह पता चलता है कि चूंकि आरोपियों द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया था, इसलिए यह दुर्घटना हुई और उक्त दुर्घटना में 296 से अधिक यात्रियों की मौत हो गई और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

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