डीसी मंजूनाथ भजंत्री को मधुपुर विधानसभा उप चुनाव के दौरान देवघर के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के पद से हटाए जाने की सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जबाव देने का आदेश दिया है। तीन सप्ताह के अंदर भारत निर्वाचन आयोग को शपथ पत्र दायर कर अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखना होगा। इस मामला की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। देवघर जिला के अंतर्गत आने वाले मधुपुर विधानसभा दिसंबर 2021 में चुनाव था।
डीसी के पद से हटाने के साथ ही चुनाव कार्यों से अलग रखने का आदेश
भाजपा के स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे व भाजपाइयों की शिकायत के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को मंजूनाथ भजंत्री को देवघर डीसी के पद से हटाने का आदेश झारखंड के मुख्य सचिव को दिया था। आयोग ने डीसी के पद से हटाने के साथ ही चुनाव कार्यों से अलग रखने का आदेश दिया था। साथ ही आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। मुख्य सचिव ने आयोग के आदेश के आलोक में मंजूनाथ भजंत्री को हटाकर नैंसी सहाय को देवघर का डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी बनाया था। आचार संहिता समाप्त होने के बाद सरकार ने भजंत्री को फिर देवघर डीसी के पद पर तैनात किया था।
उपायुक्त ने हाईकोर्ट में दी है आयोग के फैसले को चुनौती
भारत निर्वाचन आयोग के आदेश को मंजूनाथ भजंत्री ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। भजंत्री ने अपनी याचिका में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पद से हटाने का आदेश झारखंड के मुख्य सचिव को दिया था, जबकि किसी भी पदाधिकारी के पोस्टिंग व ट्रांसफर का अधिकार राज्य सरकार को होता है। आयोग को इस तरह का आदेश देना का अधिकार ही नहीं है। इसके बाद से यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है।
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