देश में करोड़ों लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं. वहीं अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आ चुकी है. 31 जुलाई 2023 तक टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2022-23 में की गई अपनी कमाई का खुलासा करना होगा. वहीं अगर कोई निर्धारित तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उन लोगों को जुर्माना भी देना पड़ सकता है. वहीं अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है.
इनकम टैक्स रिटर्न
वहीं इस बार का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना काफी खास है क्योंकि मोदी सरकार की ओर से इस बार लोगों को एक खुशखबरी भी दी गई है. दरअसल, बजट 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से एक अहम ऐलान किया गया था और लोगों को टैक्स दाखिल करने की सीमा में छूट दी गई थी. इस छूट से करोड़ों लोगों को फायदा मिला भी है.
न्यू टैक्स रिजीम
दरअसल, मोदी सरकार की ओर से न्यू टैक्स रिजीम में आयकर सीमा में छूट बढ़ा दी थी. बजट 2023 में ऐलान किया गया था कि अगर कोई टैक्सपेयर्स नए टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो उसे 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर छूट मिलेगी. इसका मतलब है कि लोग अगर नए टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उन्हें 7 लाख रुपये की सालाना इनकम तक कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा.
मिलेगा फायदा
इसके साथ ही मोदी सरकार ने लोगों को नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी दिया है. अगर आप सैलरी पर काम करते हैं तो लोगों को नए टैक्स रिजीम से भी 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन हासिल होगा. ऐसे में लोगों को 7 लाख रुपये सालाना इनकम पर टैक्स छूट के साथ ही 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा. ऐसे में लोग नए टैक्स रिजीम से सालाना 7.5 लाख रुपये तक की इनकम तक टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं.
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