Advertisements

सरकारी आवास का उपयोग नहीं करने वाले और मकान किराया भत्ता लेने वाले एमजीएम अस्पताल के कर्मियों को एनेक्सर-2 फार्म भरना होगा। इसके लिए अधीक्षक ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अस्पताल में कार्यरत सभी पदाधिकारी और कर्मी जिनका वेतन यहां के कार्यालय से बनता है और वे अगर सरकारी आवास का उपयोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही नियमानुसार मकान किराया भत्ता भी ले रहे हैं। ऐसे कर्मियों को 20 जुलाई तक एनेक्सर-2 फार्म भर कर लेखा शाखा में जमा करना होगा। इससे वेतन में मकान किराया भत्ता जोड़ कर भुगतान किया जा सके। अन्यथा मकान किराया भत्ता का भुगतान रोक दिया जायेगा।

Advertisements
Join Mashal News – JSR WhatsApp
Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp
Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!