अभिनेत्री अमीषा पटेल अपने खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में सोमवार को रांची की सिविल कोर्ट में पेश हुईं। पटेल सीनियर डिवीजन जज डीएन शुक्ला की अदालत में पेश हुए और उन्होंने मामले में खुद को दोषी नहीं बताया। मामला 2018 का है जब झारखंड स्थित फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह ने चेक बाउंस होने के बाद अभिनेता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था।
याचिकाकर्ता के अनुसार, सिंह ने ‘देसी मैजिक’ नामक फिल्म के निर्माण के लिए अभिनेता के खाते में 2.5 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे। हालाँकि, पटेल ने फिल्म को आगे नहीं बढ़ाया और 2.5 करोड़ रुपये का चेक भेजा, जो कथित तौर पर बैंक में क्लियर नहीं हुआ। शिकायतकर्ता की वकील स्मिता पाठक ने कहा कि अभिनेता को 21 जून को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। पाठक ने कहा, “लेकिन वह अपनी पूर्व नियोजित व्यस्तताओं का हवाला देते हुए अदालत में उपस्थित नहीं हुईं। हमने मामले में मध्यस्थता का आग्रह किया है।”
मामला 2018 का है जब झारखंड स्थित फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह ने अभिनेत्री के खिलाफ धोखाधड़ी और चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन के संबंध में पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।
हालाँकि, शीर्ष अदालत ने कहा था कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 (चेक बाउंस) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए कार्यवाही कानून के अनुसार जारी रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पटेल द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के 5 मई, 2022 के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया, जिसने उनके खिलाफ एक शिकायत के संबंध में रांची की ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने और खारिज करने की याचिका खारिज कर दी थी।
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