झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी उपनाम मामले में रांची की एक अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी ने यह भी आदेश दिया कि गांधी के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने रांची एमपी-एमएलए अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने उन्हें मानहानि मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। 16 अगस्त को मामले की दोबारा सुनवाई होगी.
अप्रैल 2019 में एक चुनावी रैली में की गई उनकी कथित टिप्पणी “सभी चोर मोदी उपनाम क्यों साझा करते हैं” के लिए प्रदीप मोदी नामक व्यक्ति ने गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। इससे पहले इसी तरह के एक मामले में 23 मार्च को सूरत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने गांधी को सजा सुनाई थी। इस टिप्पणी के लिए उन्हें दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल हुई। इस दोषसिद्धि के कारण उन्हें केरल के वायनाड से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। कांग्रेस नेता को सूरत अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया ताकि वह फैसले को चुनौती दे सकें।
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