आज पलामू जिला व्यवहार न्यायालय ने दहेज हत्या के मामलों में अहम फैसला सुनाया है। दोनों ही मामलों में दोषियों ने अपनी पत्नी की गलादबाकर हत्या कर दी थी। दहेज को लेकर दोनों ही पत्नी को प्रताड़ित करते थे और दहेज ना मिलने पर पत्नी की हत्या कर दी। दोनों ही मामलों में पतियों ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दोनों मामलों पर आज फैसला सुनाया।
आरोपी पति रामजीत राम और राकेश को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। रामजीत की शादी 2017 में लक्ष्मी देवी के साथ हुई थी। पत्नी के परिवार वालों ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई औऱ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इसी तरह के दूसरे मामले में पाटन निवासी राकेश कुमार ने पत्नी पूजा देवी की हत्या कर दी। पूजा की हत्या शादी के दो साल बाद ही कर दी गयी। साल 2019 के अप्रैल माह में पूजा और राकेश की शादी हुई थी। एक साल तक दोनों खुश रहे लेकिन धीरे- धीरे पति को पैसे का लालच होने लगा और ससुराल वालों से दहेज की मांग करने लगा। दूसरे साल से राकेश पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। पूजा ने पति के खिलाफ महिला थाना में 10 जून 2021 को आवेदन दिया था।
कई बार झगड़ा हुआ लेकिन हर बार सहमति के बाद दोनों साथ रहने लगे, इस शिकायत के दस दिनों के बाद पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। इस संबंध में मृतका के पिता ने पाटन थाना में एफआईआर दर्ज कराया था। दोनों मामलों में कोर्ट ने पीड़ित परिवार को झारखंड पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत सरकारी राशि दिलाने के लिए डालसा को अनुशंसा की थी
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