पटना : पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। जहां पटना हाईकोर्ट ने प्रथम स्तरीय संयुक्त परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चैलेंज करने वाली एक याचिका को रद्द कर दिया है। जस्टिस पी बी बजन्थरी ने मोहम्मद अनवर अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस याचिका को रद्द कर इस परीक्षा पर लगी रोक हटा दिया है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता मोहम्मद अनवर अहमद को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगे जाने पर आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि नियमों के अनुसार पूरे सीट के पाँच गुना उम्मीद्वारों का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करना था।
बी एस एस सी ने पाँच गुना से कम उम्मीद्वारों का परिणाम ही प्रकाशित किया। आपको बता देते है कि 63 हजार 739 उम्मीदवारों का ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया गया था। याचिकाकर्ता की दलील थी कि हर श्रेणी में पाँच गुना उम्मीद्वारों का परिणाम प्रारंभिक परीक्षा में प्रकाशित करना था, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया। पटना हाईकोर्ट ने याचिका को रद्द कर दिया है इससे परीक्षा में लगी रोक को भी हटा दिया है। जस्टिस पी बी बजन्थरी ने मोहम्मद अनवर अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस याचिका को रद्द कर दिया है। इसीलिए परीक्षा पर लगी रोक भी हट गई।
Join Mashal News – JSR WhatsApp Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!