
नियोजन नीति में परिवर्तन के कारण लिया गया यह निर्णय
जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में जिला चौकीदार स्थापना / नियुक्ति समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में प्रकाशित चौकीदार के 284 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती संबंधी विज्ञापन को रद्द करते हुए यथाशीघ्र नये सिरे से आदर्श आरक्षण रोस्टर तैयार कर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त पुनः चौकीदार के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा ।
तत्कालीन नियोजन नीति के तहत 10 अगस्त’ 2022 को निकाला गया था विज्ञापन
विदित हो कि 10.08.2022 को प्रकाशित विज्ञापन तत्कालीन नियोजन नीति के तहत निर्गत किया गया था। तत्कालीन नियोजन नीति के तहत निर्गत विज्ञापन में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था तथा जनजातीय / क्षेत्रीय भाषा की लिखित परीक्षा निर्धारित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा पारित एक आदेश के आलोक में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा नियोजन नीति में परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक योग्यता एवं भाषा के मामले में सुधार किया गया है।
साथ ही जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। इस कारण उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर समयक रूप से विचार करने के उपरांत पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन को जिला चौकीदार स्थापना / नियुक्ति समिति द्वारा रद्द किया गया है।

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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