मानगो डिमना रोड के बीचो बीच बने सब्जी बाजार के तोड़ने के मामले में भाजपा नेता विकास सिंह को आज जिला सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत दे दिया पूर्व में इस मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थीं गिरफ्तारी की रोक की तिथि समाप्त होने पर भाजपा नेता विकास सिंह के अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार ने अग्रिम जमानत की अर्जी देते हुए कहा कि विकास सिंह सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता है इनके ऊपर पूर्व में किसी प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है बिना सूचना दिए जिला प्रशासन के द्वारा फुटपाथी दुकानदारों को बलपूर्वक हटाए जाने की सूचना पर विकास सिंह मौके में जाकर कानून का उल्लंघन कर फुटकर दुकानदारों को उजाड़ने का विरोध किया था ।
विकास सिंह के ऊपर मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव के आदेश पर नगर प्रबंधक निशांत सिंह ने मानगो थाना में सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा दर्ज करते हुए 353 धारा के तहत विकास सिंह को दोषी बनाया था , मामला उस समय ज्यादा चर्चा में आ गया जब मौके में स्वास्थ मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता भी मौजूद थे लेकिन मुकदमा केवल भाजपा नेता विकास सिंह के ऊपर किया गया था , उस समय भी लोगों के बीच इस बात की चर्चा थी की सत्ताधारी दल के लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं हो रहा है अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार ने जिला सत्र न्यायाधीश को कहा कि जो धारा विकास सिंह के ऊपर लगाया गया है.
वह सरासर गलत है विकास सिंह ने किसी प्रकार का क्रिमिनल बल का प्रयोग काम को बंद कराने में नहीं किया था विकास सिंह केवल संवैधानिक तरीके से विरोध प्रकट किए थे जो एक राजनीति करने वाले लोगों का लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है । राजनीति से प्रेरित होकर सत्ता के प्रभाव में आकर गलत मुकदमा विकास सिंह के ऊपर दर्ज किया गया है । जिला सत्र न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से सुनने के बाद आज भाजपा नेता विकास सिंह को जमानत दे दी । जमानत मिलने पर भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि मुझे कानून में पुरा भरोसा था सच्चाई की जीत हमेशा होती है आज भी वही हुआ ।
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