
जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई वित्तीय गड़बड़ी के मामले की सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस डायरी मांगी है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी, केस डायरी के साथ अनुसंधान पदाधिकारी को 19 जून हाजिर होने का निर्देश दिया।
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। सोमवार को सरकार की ओर से बताया गया कि जमशेदपुर जिला बार संघ की जो मूल संचिका है, वह सीए के पास है। सीए उसे उपलब्ध नहीं करा रहा है। इस पर अदालत ने केस डायरी के साथ केस के अनुसंधान पदाधिकारी को 19 जून को उपस्थित होने का निर्देश दिया।
इस संबंध में राजेश जायसवाल ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें जिला बार संघ में हुई वित्तीय गड़बड़ी का मामला उठाया गया है और इसकी जांच कराने का आग्रह किया गया है। पिछली सुनवाई के दौरान डीजीपी की ओर से शपथपत्र दाखिल कर बताया गया था कि बार कौंसिल के पत्र के बाद 24 नवंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है।

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