इस मामले में सजा के बिंदु पर 6 अप्रैल को कोर्ट करेगी सुनवाई
कदमा थाना क्षेत्र के तिष्ता रोड में 12 अप्रैल 2021 की दोपहर पत्नी, दो मासूम बेटी और ट्यूशन टीचर की बेरहमी से हत्या करने के मामले में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी टाटा स्टील के कर्मचारी दीपक कुमार सिंह को दोषी करार दिया है. शनिवार को कोर्ट ने मामले की सुनवायी की कोर्ट ने आरोपी दीपक को धारा 302, 307, 379, 201 और 376 (1) दोषी पाया है. इस मामले में कुल 26 लोगों की गवाही हुई है. इस मामले में सजा के बिंदु पर 6 अप्रैल को कोर्ट सुनवाई करेगी।
फायर ब्रिडेग का कर्मचारी दीपक ने जिस तरह से परिवार के सदस्यों समेत चार लोगों की हत्या की थी. उस कहानी को आज भी जमशेदपुर शहर के लोग भुल नहीं पाये हैं. उसने घटना के दिन अपनी पत्नी, दो बच्चों और ट्यूशन टीचर पर हथौड़ा से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी. पत्नी को घायल करने के बाद दीपक ने उसके मुंह को तकिया से दबा दिया था।
जमशेदपुर :जिले के 33 लोगों पर लगेगा सीसीए, 150 लोग लगाएंगे थाने में हाजिरी
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
Join Mashal News – JSR WhatsApp Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!