शहर के 27 अल्ट्रासाउंड केंद्रों के रजिस्ट्रेशन पर हाईकोर्ट की रोक के मामले में राज्य के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, डीजीपी, जमशेदपुर डीसी और सिविल सर्जन को पत्र भेजकर चार सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। उनकी चिट्ठी सिविल सर्जन ऑफिस को मिल चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के स्तर से अबतक किसी तरह का मार्गदर्शन सिविल सर्जन को प्राप्त नहीं हुआ है।
विभाग के निर्देश के बाद ही इसमें आगे की कार्रवाई होनी है। सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी ने कहा कि विभाग से जैसा निर्देश मिलेगा, उसका अनुपालन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. महेश्वर प्रसाद ने रिटायरमेंट के दो दिन पहले अल्ट्रासाउंड केंद्रों को रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी किया था, जबकि यह अधिकार उपायुक्त के कार्यक्षेत्र का है। मामला 2020 का है। इन अल्ट्रासाउंड क्लीनिक के रजिस्ट्रेशन का विरोध करनेवाली जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई थी। खंडपीठ ने रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई थी। आयुष्मान योजना के तहत गलत ढंग से तत्कालीन सिविल सर्जन द्वारा अस्पतालों को दी गई मान्यता पर भी रोक लगाई गई है। रजिस्ट्रेशन का आदेश जारी करने वाले तत्कालीन सिविल सर्जन महेश्वर प्रसाद और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा गया है।
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