जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को सिदगोड़ा टाउन हॉल में केंद्रीय शांति समिति एवं रामनवमी अखाड़ा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। इसमें उपायुक्त विजया जाधव एवं वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने जनसमस्याओं व शिकायतों को सुना एवं विधि व्यवस्था पर चर्चा कर सहयोग की अपील की। सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। वहीं, कुछ जगहों पर 2-3 दिनों में बैठक होगी। प्रशासन के स्तर पर सभी तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। प्रशासन की ओर से रामनवमी जुलूस की सीसीटीवी व ड्रोन से निगरानी की जाएगी। वहीं, जुलूस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि वैसी अखाड़ा समिति, जिन्होंने अबतक जुलूस निकालने की अनुमति नहीं ली है, एसडीएम कार्यालय में निबंधन करा लें तथा जुलूस लाइसेंस पुलिस प्रशासन से प्राप्त कर लें। लाइसेंस के लिए थाना में आवेदन करें। आवेदन के साथ संबंधित अखाड़ा समिति के 10 जिम्मेदार व्यक्तियों का फोन नंबर, नाम सहित उपलब्ध कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार से पुराने रूट चार्ट में विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। असामाजिक तत्वों को चिह्नित करने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। डीजे या प्री रिकॉर्डेड गानों की जगह पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए हर्षोल्लास से पर्व मनाएं। साफ-सफाई, पेयजल, सड़क मरम्मतीकरण, जर्जर बिजली पोल की मरम्मत, पेड़ों की टहनी छंटाई जैसे कुछ सुझाव को लेकर संबंधित पदाधिकारी को तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है।
सोशल मीडिया की हो रही निगरानी : एसएसपी
वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया पर चौबीस घंटे निगरानी रहेगी। किसी भी संवेदनशील समाचार पर गहराई से विचार करते हुए दूसरे तक प्रेषित करें। मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में जरूर लाएं। जुलूस को संध्या 8 बजे तक विसर्जित करना सुनिश्चित करें। समय सीमा के अंदर लाइसेंस में दिए गए रूट के अनुसार ही चलें। सभी थाना प्रभारी 27 मार्च से सघन वाहन जांच तथा ब्रेथ एनालाइजर से जांच अभियान चलाएं।
जुलूस में न हो शराब या मादक पदार्थ का उपयोग
बैठक में उपस्थित केन्द्रीय शांति समिति सदस्यों से अपील की गई कि जुलूस में शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर के कोई व्यक्ति शामिल न हों, इसका ध्यान रखें। प्रत्येक अखाड़े के अध्यक्ष व सचिव अपने सहयोग के लिए दो नवयुवकों को जिम्मेदारी दें। मानक के अनुसार, लाउडस्पीकर या ध्वनि उत्सर्जित करने वाले उपकरण का उपयोग आवासीय क्षेत्र में 10 डीबी या 65 डीबी से अधिक नहीं होगा।
जुलूस में भारी वाहन के शामिल होने की अनुमति नहीं
जुलूस में भारी वाहन और ट्रेलर को शामिल करने की अनुमति नहीं होगी। लाठी, तलवार या अन्य प्रकार की कलाबाजी जुलूस में वे लोग ही करें, जिन्हें कलाबाजी ठीक से आती है। जबरन चंदा वसूली न करें। जुलूस में गाड़ी के आगे जुलूस का नाम, साउंड सिस्टम वाले का नाम, स्थान, मोबाइल नंबर एवं प्रशासन द्वारा दिए गए जुलूस क्रमांक अवश्य लिखें।
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