कदमा पुलिस महिला से दुष्कर्म एवं अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में आरोपी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (सीजीपीसी) के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे की संपत्ति अभी कुर्क नहीं कर सकी लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता केएम सिंह ने मुखे के भाई कृपाल सिंह की ओर से गुरुवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत अर्जी दायर कर दिया। कृपाल सिंह ने कुर्की जब्ती के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। जिसमें 15 फरवरी बुधवार को सुनवाई होगी। अर्जी में कृपाल सिंह ने कहा मकान में उनका परिवार रहता है।
मां स्व. अमरजीत कौर द्वारा पहले ही संपत्ति से बेदखल कर दिया था
गुरुमुख सिंह मुखे को उसकी मां स्व. अमरजीत कौर द्वारा पहले ही संपत्ति से बेदखल कर दिया था। मुखे को सिर्फ घर में रहने का अधिकार मिला था। मां ने संपत्ति कृपाल सिंह के नाम कर दिया था। पुलिस ने भी कुर्की अर्जी में गुरमुख सिंह मुखे की संपति का स्पष्ट विवरण नहीं दिया है। इधर अधिवक्ता केएम सिंह ने बताया कि कुर्की अर्जी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया गया है। मालूम हो कि मुखे के खिलाफ कदमा निवासी महिला ने 5 नवंबर 2022 को हथियार का भय दिखाकर दुष्कर्म करने एवं अप्राकृतिक यौनाचार का केस दर्ज कराया था। इसके बाद से मुखे फरार है। ऐसे मे पुलिस कभी भी उसके घर में कुर्की कर सकती है। हालांकि मुखे के घर पर पुलिस 10 जनवरी को एसडीजेएम की अदालत से जारी इश्तेहार चिपका चुकी है।
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