कुल 10,900 रूपया जुर्माना वसूला गया
प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के क्रम में आज 8 फरवरी को धालभूम के अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, जुगसलाई नगर परिषद पीयूष सिन्हा के निर्देशानुसार जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद कार्यालय से बाटा चौक होते हुए चौक बाजार से गौरी शंकर रोड तक प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अतिक्रमण, गन्दगी फ़ैलाने वालों के खिलाफ, बिना ट्रेड लाईसेंस के व्यापार करने वालो के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में सड़क पर अतिक्रमण करने वाले, प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमान करने के लिए एवम गन्दगी फ़ैलाने वाले लोगों से कुल 10,900 रूपया जुर्माना वसूला गया।
ज्ञात हो कि 01 जनवरी 2023 से आम दिनों के साथ साथ किसी भी उत्सव, सामुदायिक आयोजन/ कार्यक्रम इत्यादि में 120 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादों का आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग दंडनीय अपराध है।
प्रतिष्ठान, जिनसे जुर्माना वसूला गया
1. कसेरा हार्डवेयर
2. कसेरा बॉरबेल
3. सावा एजेंसी
4. निर्मल बुक स्टोर
5. सिंटू पांडे
6. हनुमान क्लॉथ स्टोर
7. नॉमनिक लाल
8. एम पी ट्रेडिंग
9. भाटिया इलेक्ट्रिक
10. लिवाश
11. गोल्डन शूज
12. परिधान स्टोर
13. ब्रांडेड बेकरी
14. सेलेक्ट कुल (अनीफ)
15. सविता कलेक्शन
16. अरविंद कुमार
17. हीरो इलेक्ट्रिक (स्वास्तिक मोटर)
विदित हो कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि प्लास्टिक से बने कैरी बैग या उत्पाद जिनकी मोटाई 75 माइक्रोन से कम है एवं गैर बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग जो 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (GSM) से कम है के उपयोग 30 सितम्बर 2021 से प्रतिबंधित है। साथ ही 01 जनवरी 2023 से 120 माइक्रोन की मोटाई से कम के प्लास्टिक के बने कैरी बैग या उत्पादों का आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग दंडनीय अपराध है।
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के नियम-4 (उपनियम- 2) के द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2022 से पोलीस्टाइरीन एवं विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुए सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं की विनिर्माण, आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया गया है-
1 . प्लास्टिक स्टिक युक्त इयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस क्रीम की डांडिया, पॉलीस्टीरिन( थेर्मोकोल) की सजावटी समाग्री।
2. प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरि, मिठाई के डिब्बों के इर्द- गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर आदि।
जुगसलाई नगर परिषद का लोगो से अपील
प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्माकोल के स्थान पर जुट, कागज व कपड़े के थैले या अन्य बायोडिग्रेडेबल / कंपोस्टेबल विकल्पो का प्रयोग करें। थर्माकोल से बने थाली एवम प्लेट में भोजन करने से कैंसर जैसे विविध असाध्य बीमारियों के होने की प्रबल संभावना बनी रहती है, इस लिए इसके स्थान पर साल आदि के पत्तों से निर्मित पत्तल एवम प्लेट का उपयोग किया जाय। किसी भी दुकादार के पास उपरोक्त प्रतिबंधित सामग्री हो तो वे यथाशीघ्र जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय में आकर उसे जमा कर दें और सरकार की प्लास्टिक मुक्त जुगसलाई मुहिम में सहयोग करें।
उपरोक्त प्रतिबंधित सामग्री के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री या उपयोग करते हुए पाए जाने पर उपयोगकर्ता , दुकानदार एवम अन्य व्यापारी वर्ग के विरुद्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम तथा नगर पालिका अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आर्थिक दंड के साथ साथ विधि सम्मत कड़ी करवाए की जायगी।
मौके पर नगर प्रबंधक लूकेश कुमार सिंह, प्रभारी कर वसूलक हितनारायण सिंह, सफाई पर्यवेक्षक अजय कुमार सिंह, सहेंद्र कुमार सिंह, नवीन कुमार, हसीन खान, गृह रक्षक संतोष कुमार यादव, नीरज कुमार, कार्यालय कर्मी प्रसेनजीत दाश समेत कार्यालय के अन्य कर्मी मौजूद थे।
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शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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