भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. यहां की अधिकतर आबादी लोग ट्रेन में सफर करती है. ट्रेन में यात्रा करते समय हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी यात्रा आरामदायक हो,
लेकिन ट्रेन में होने वाले शोर, टिकट चेकिंग, सीट को लेकर यात्रियों की आवाजाही से प्रायः लोगों को परेशानी होती है, पर क्या आप जानते हैं कि आपकी मर्जी के बिना कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता. रेलवे के नियमों के अनुसार रेलवे का टिकट एग्जामिनर यानि TTE भी सोते वक्त आपका टिकट चेक नहीं कर सकता. आइए क्या हैं रेलवे के नियम ?
रात 10 बजे के बाद TTE नहीं कर सकता टिकट चेक
यात्रा के दौरान ट्रैवल टिकट एग्जामिनर (TTE) यात्री से टिकट लेने आता है. कई बार वो देर रात में जगाकर टिकट या आईडी दिखाने के लिए कहता है, लेकिन रात 10 बजे के बाद TTE भी यात्री को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. टीटीई को सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों का वेरिफिकेशन करना जरूरी है. रात में सोने के बाद किसी भी पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता. यह गाइडलाइन रेलवे बोर्ड की है.
रात 10 बजे के बाद सफ़र करने वालों पर यह नियम नहीं होगा लागू
हालांकि रेलवे बोर्ड का यह नियम रात 10 बजे के बाद यात्रा करने वाले यात्रियों पर नहीं लागू होगा. यानी अगर आप ट्रेन में रात के 10 बजे के बाद बैठे हैं, तो TTE आपकी टिकट और आईडी चेक कर सकता है.
रात 10 बजे के बाद ही मिडिल बर्थ पर सो सकते हैं
मिडिल बर्थ पर सोने वाले यात्री के बार इसे ट्रेन शुरू होते ही खोल लेते हैं. इससे लोअर बर्थ (Train Lower berth) वाले यात्री को काफी परेशानी होती है, लेकिन रेलवे के नियम के मुताबिक मिडिल बर्थ वाला यात्री अपनी बर्थ पर 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक ही सो सकता है, यानी रात 10 से पहले अगर कोई यात्री मिडिल बर्थ खोलने से रोकना चाहे, तो आप उसे रोक सकते हैं. वहीं सुबह 6 बजे के बाद बर्थ को नीचे करना होगा, ताकि दूसरे यात्री लोअर बर्थ पर बैठ सकें. कई बार लोअर बर्थ वाले देर रात तक जागते हैं और मिडिल बर्थ वालों को दिक्क्क्त होती है ऐसे में आप 10 बजे अपनी सीट नियम के तहत उठा सकते हैं.
दो स्टॉप का नियम
अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो टीटीई अगले दो स्टॉप या अगले एक घंटे तक (दोनों में जो पहले हो) आपकी सीट किसी और यात्री को अलॉट नहीं कर सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि अगले दो स्टॉप में से किसी से आप ट्रेन पकड़ सकते हैं. तीन स्टॉप गुजर जाने के बाद टीटीई के पास अधिकार होता है कि वह आरएसी लिस्ट में अगले व्यक्ति को सीट अलॉट कर दे.
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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