स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बुधवार को कहा कि सभी जिलों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि विदेशों और उच्च जोखिम वाले देशों से आने वाले लोग कोरोनोवायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के मद्देनजर नए संगरोध नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार, उच्च जोखिम वाले देशों से आने वालों को सात-दिवसीय संगरोध से गुजरना पड़ता है, इसके बाद सात-दिवसीय आत्म-निरीक्षण करना होता है, जबकि अन्य देशों के लोगों को 14-दिवसीय आत्म-निरीक्षण करना होता है। राज्य में आने वाले यात्रियों की मदद के लिए सभी हवाई अड्डों पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तैनात किया गया है।
संपर्क अनुरेखण
यदि कोई भी COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करता है, तो संपर्क अनुरेखण किया जाएगा और एक संपर्क सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने टीका नहीं लिया है, तो उन्हें तुरंत इसे करने के लिए कहा जाना चाहिए। होम क्वारंटाइन का मतलब अनिवार्य रूप से रूम क्वारंटाइन है और विदेश से आने वालों को खुद को स्नान से जुड़े कमरे तक सीमित रखना चाहिए। सातवें दिन के बाद उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट होना चाहिए।
स्पष्टीकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन दिशा 104, 1056, 0471 2552056, 2551056 पर संपर्क करें।
Join Mashal News – JSR WhatsApp Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!