टाटानगर स्टेशन के प्लेटफार्मों से आठ वाटर वेडिंग मशीन को हटाने के मामले में तीन रेल अधिकारियों के खिलाफ जीआरपी ने चोरी और धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज किया है। मशीन संचालक विकास गुप्ता ने चक्रधरपुर मंडल के डीसीएम सौगत मित्रा, टाटानगर के वाणिज्य निरीक्षक अंजनि राय और पार्सल सुपरवाइजर नौशाद आलम के खिलाफ रेलवे अदालत में शिकायतवाद दायर किया गया। दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद जीआरपी ने केस किया है।
केस दर्ज कर छानबीन की जा रही
मामले की छानबीन जीआरपी प्रभारी गुलाम रब्बानी खान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश पर केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है। संचालक से मशीन लगाने एवं हटाने संबंधी रेलवे एवं आईआरसीटीसी के आदेश की प्रति मांगी गई है। वाटर वेडिंग मशीन संचालक विकास गुप्ता ने शिकायतवाद में आरोप लगाया था कि रेल अधिकारियों ने बगैर किसी नोटिस के आठ वाटर वेडिंग मशीन को हटा दिया। इससे उसे करीब 28 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
जानकार बताते हैं कि टाटानगर स्टेशन पर वाटर वेडिंग मशीन मार्च के तीसरे सप्ताह में बंद हो गया था। लाइसेंस फीस जमा नहीं करने से आईआसीटीसी ने अनुबंध रद्द कर दिया था जबकि मशीन संचालक ने इससे इनकार किया है। विकास गुप्ता ने बताया कि वाटर वेडिंग मशीन हटाने के खिलाफ राउरकेला में पुलिस केस एवं चक्रधरपुर मंडल अदालत में शिकायतवाद दायर किया गया है।
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