04 अपराधकर्मी के पूर्व में दिए गए निरूद्धादेश की संपुष्टि
जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त विजया जाधव द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 12(2) के तहत 2 अपराधकर्मियों को केन्द्रीय कारा, घाघीडीह में निरूद्धादेश अवधि का 3 महीने विस्तार का आदेश जारी किया गया है । वहीं 04 अपराधकर्मी का पूर्व में दिए गए निरूद्धादेश को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रांची द्वारा संपुष्टि प्रदान की गई है।
निरूद्ध अवधि विस्तार वाले अपराधी
1. रघुनाथ मन्ना, पिता- प्रदीप कुमार मन्ना, निवासी- शिवाजी म सं. -08, भाटिया बस्ती, , थाना- कदमा
2. राजकुमार सिंह उर्फ छोटा बाबा, पिता- काशी सिंह, निवासी- बालीगुमा, दुर्गा पूजा मैदान के पास, थाना- एमजीएम
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निरूद्धादेश संपुष्टि के अपराधकर्मी
1. संजीव कुमार मिश्रा उर्फ संजु मिश्रा, पिता- हरिशंकर मिश्रा, गांधीनगर, थाना- बागबेड़ा
2. संजीत साव, पिता- रामाधार साव, पता- गाड़ाबासा, बागबेड़ा, थाना- बागबेड़ा
3. अजीत साव, पिता- रामाधार साव, पता- रेलवे क्वार्टर नं 480/9, रेलवे कॉलोनी नियर सांई मंदिर, थाना बागबेड़ा
4. गुप्तेश्वर गिरी उर्फ लेदा, पिता- प्राण कृष्ण गिरी, पता- तालाब बस्ती, संजयनगर, ट्रैफिक कॉलोनी बागबेड़ा
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शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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