राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला के लाभुकों को पिछले जुलाई से खाद्यान्न नहीं मिला रहा है। जिला के 30695 परिवार के 98,941 सदस्यों को इसका लाभ मिलता था। पिछले 6 माह से खाद्यान्न का आवंटन नहीं होने के कारण लाभुक दुकान का चक्कर लगा रहे हैं। इस योजना में एक लाभुक को प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज मिलता है।
झारखंड सरकार भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न की खरीदारी कर राज्य खाद्य निगम के गोदाम के मार्फत पीडीएस दुकानदारों के बीच आपूर्ति करती है। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को आयुष्मान कार्ड व अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है। जनवितरण प्रणाली का राशन कार्ड बनाने के लिए आम लोग जब आवेदन करते हंै उन्हें राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य व आपूर्ति विभाग राशनकार्ड जारी करता है।
केंद्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों के लिए दिए जाने वाला खाद्यान्न जिला में उपलब्ध नहीं है तो एेसी स्थिति में दूसरे जिला के गोदाम से उठाव किया जा सकता, पर राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम में इस तरह का प्रावधान नहीं है। इसलिए जिला में खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।
राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों के बीच वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न का आवंटन जुलाई से नहीं किया गया है। दुकानदारों के पास खाद्यान्न था, इसलिए नवंबर में 40 प्रतिशत लाभुकों के बीच अनाज का वितरण किया गया है। मुख्यालय की ओर से जल्द ही अनाज का आवंटन करने का भरोसा दिया गया है। उसके बाद जुलाई से अब तक के अनाज का वितरण एक साथ किया जाएगा। -राजीव रंजन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम
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