नगरपालिका अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत वसूला जाएगा जुर्माना
नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड रांची एवं जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम के निर्देश के आलोक में मानगो नगर निगम अंतर्गत सड़क के किनारे एवं नाली में किसी भी व्यक्ति द्वारा ठोस अपशिष्ट कचरा एवं एवं प्लास्टिक आदि फेंके जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
…जिससे नाली जाम हो जाती है
प्रायः देखा जाता है कि नाली में आसपास के मकान मालिक होटल दुकानदारों के द्वारा ठोस अवशिष्ट कचरा प्लास्टिकआदि नाली में फेंक दिया जाता है, जिससे नाली जाम हो जाती है एवं नाली के जाम एवं ब्लॉक होने से मच्छर ,मक्खी आदि का प्रकोप बढ़ने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियों के बढ़ने की संभावना हो जाती है। उनके रोकथाम एवं नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत रोड नाली की सफाई हेतु प्रत्येक दिन मुहिम चलाकर कचरा फेंकने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश सुरेश यादव ने इस संदर्भ में आज बैठक कर सभी नगर प्रबंधक एवं नगर मिशन प्रबंधक को नियमित रूप से प्रत्येक दिन अवशिष्ट कचरा नाली आदि में फेंकने वाले लोगों के विरुद्ध जुर्माना वसूलने एवं कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है।
पदाधिकारी के द्वारा प्रतिदिन कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
नगर पालिका अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर होगी ऐसी कार्रवाई
नगरपालिका के नाली या नाली में प्लास्टिक के थैले एवं डब्बे सहित कोई पदार्थ अथवा डेरी गोबर और मुर्गी खाना के अवशिष्ट को फेंकता है तो धारा 245 के तहत ₹1000 जुर्माना वसूला जा सकता है। दुकानदारों द्वारा कचरा नाली में डालने पर अध्याय 27 एवं झारखंड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा शुल्क नियमावली 2016 के अंतर्गत ₹1000 फाइन किया जाएगा। रेस्तरां मालिकों को खुला में कचरा डालने पर अध्याय 27 एवं झारखंड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा शुल्क नियमावली 2017 के अंतर्गत ₹2000 फाइन किया जा सकता है। होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर अध्याय 27 एवं झारखंड राय के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा शुल्क नियमावली 2016 अंतर्गत ₹2000 फाइन किया जा सकता है औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर हलवाई चार्ट फास्ट फूड आइसक्रीम गन्ने का रस एवं अन्य जूस सब्जी एवं फूड खेला आदि विषयों पर 2000 से 5000 तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।
नर्सिंग होम, दवाखाना आदि आम रास्ता सड़क फुटपाथ पर गंदगी कचरा डालने या फैलाने पर भी कार्रवाई
निजी ट्रैक्टरों द्वारा कचरा मलवा इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखरने वह गंदी फैलाने पर तथा अपने मकानों का गंदा पानी का निकास आम सड़क पर करने पर तथा अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गंदगी आम नाली नाले में बहाने पर तथा दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साइकिल रिपेयरिंग पर आयल मिट्टी एवं पानी फैला कर गंदगी करने पर तथा सार्वजनिक स्थान जमीन एवं सड़क के किनारे बैठा कर छिलके एवं सड़क पर डालने एवं गंदगी फैलाने पर प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम दवाखाना आदि आम रास्ता सड़क फुटपाथ पर गंदगी कचरा डालने या फैलाने पर क्रमशः 5000 से लेकर 2000 तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।
धारा 359 एवं धारा 60 के तहत ₹5000 का जुर्माना
किसी भी स्रोत तालाब झील कुंड आदि से प्रदूषित होने पर कोई कुंड खाई खान छिद्र टंकी कुआ तालाब नाली जल सनी या जल को कोई संग्रह या कोई कुंड या जल के लिए अन्य चाहे भवन के भीतर हो या बाहर कोई भी भूमि जिस पर जल जमा होता है तथा किसी भवन से जो निवास गिरी के रूप में प्रयुक्त होता हो एक सौ गज की दूरी पर अवस्थित मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में होना संभव भी है और कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा लिखित सूचना के बाद भी भर आया तो ढंका या हटाया नहीं गया हो जो धारा 359 एवं धारा 60 के तहत ₹5000 का जुर्माना वसूला जा सकता है ।
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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